हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी हल्द्वानी नंदन सिंह की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी पीआरडी के जवान को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है.
शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी फौजदारी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला अक्टूबर 2020 का है. पीड़िता हल्द्वानी के मंडी पुलिस चौकी क्षेत्र में अपने पिता के रहती थी. तभी एक दिन उसे अकेली पाकर पीआरडी जवान सुंदरलाल निवासी थाना मुखानी हल्द्वानी घर में घुसा और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. उस समय पीड़िता पहाड़ से हल्द्वानी में अपने पिता के पास इलाज कराने आई थी, जहां पीड़िता पहाड़ से गिरकर घायल हो गई थी.
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पीड़िता का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज भी चल रहा था. घटना के दिन पीड़िता अपने पिता के कमरे में खाना बना रही थी जहां उसके पिता का दोस्त पीआरडी का जवान मौका पाकर कमरे में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. यही नहीं दोषी ने किसी को कुछ बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी.
पीड़िता ने जब ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने पीआरडी जवान सुंदरलाल के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने सुंदरलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पूरे मामले में सबूतों और 9 गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाया है. साथी ₹10000 का अर्थदंड भी लगाया है.