हल्द्वानी: मामा के बेटे की हत्या के मामले में कोर्ट ने फुफेरे भाई को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए की अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. ये फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय हल्द्वानी नीलम पात्रा की कोर्ट ने सुनाया है.
इस मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर पांडे और नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 9 सितंबर 2018 की रात को हल्द्वानी के हीरा नगर स्थित चाय विक्रेता मनोज कश्यप की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी. हत्या करने वाले कोई नहीं, बल्कि मनोज कश्यप के बुआ का बेटा आशीष कश्यप ही निकला.
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पुलिस ने इस मामले में हत्या के तीन दिन बाद ही 12 सितंबर 2018 को आशीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया था. हत्या के पीछे की वजह दुकान और मकान को लेकर चल रहा विवाद था. इस मामले में शासकीय अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए थे. साथ ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी देखा गया था.
आशीष कश्यप सीसीटीवी कैमरे में मनोज के घर जाता हुआ साफ-साफ दिख रहा था. पूरे मामले में अभियुक्त पक्ष की ओर से न्यायालय में बार-बार झूठा दलील दी जा रही थी कि आशीष कश्यप को पूरे मामले में झूठा फंसाया गया है, लेकिन पूरे मामले में न्यायालय ने आशीष कश्यप को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है.