टिहरी: नैनीताल हाई कोर्ट ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के बर्खास्त प्रोफेसर डॉ. एके सिंह को बहाल करने का फैसला सुनाया है. बहाली के फैसले के बाद मैथ्स के प्रोफेसर अरिवंद कुमार ने टिहरी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को ऑर्डर की कॉपी सौंपी है. प्रोफेसर अरविंद ने देहरादून से लौटने के बाद बताया कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक जीएस तोमर ने उन्हें अप्रैल 2018 में अनुशासनहीनता के मामले में निष्कासित कर दिया था. लेकिन, सत्य की जीत हुई है.
प्रोफेसर अरिवंद कुमार ने बताया कि 3 अक्टूबर 2018 को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद नैनीताल हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की. याचिका के संबंध में 30 अप्रैल 2019 को मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन ओर एनएस धनिक की खंडपीठ ने उन्हें दोबारा से बहाल कर दिया. हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैथ्स के प्रोफेसर डॉ. अरविन्द कुमार ने बताया कि उन्होंने कॉलेज में चल रहे चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी. इसी वजह से कॉलेज के निदेशक जीएस तोमर ने उन्हें अनुशासनहीनता के मामले में बर्खास्त किया था.
Writ petition (s/b) no 497 of 2018 में फैसला आने के बाद प्रोफेसर ने उत्तराखंड सरकार से निवेदन किया है कि वो हाई कोर्ट के आदेशों का जल्द से जल्द पालन कर उनकी बर्खास्तगी को निरस्त करें. साथ ही उन्होंने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में योग्य प्रोफेसर की नियुक्ति की मांग की है, ताकि छात्रों का भविष्य सवारा जा सके.