हल्द्वानी: देश में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. जिसके बाद भी हल्द्वानी शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से यूज हो रहा है. इसके बावजूद समय-समय पर कार्रवाई के बाद भी व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के हौसले बुलंद हैं.
सिंगल यूज प्लास्टिक के धड़ल्ले से यूज को देखते हुए नगर निगम ने कमर कस ली है. नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 20 जनवरी से अभियान चलाने की बात कही है. नगर निगम ने अब सभी व्यापारियों को 19 जनवरी तक समय दिया है. मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि जिनके पास भी सिंगल यूज प्लास्टिक है, वह तत्काल उसे नगर निगम में जमा करा दें.
20 जनवरी के बाद जिस दुकान या प्रतिष्ठान में भी सिंगल यूज प्लास्टिक मिलेगा या उसका उपयोग करता हुआ पाया जाएगा, उसका चालान करने के साथ ही दुकान भी सील की जाएगी. मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि अब तक 250 से अधिक चालान कर 7 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है. बावजूद इसके सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा है. साथ ही जानकारी मिली है कि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को गोदामों से हटाकर घर में स्टॉक कर रहे हैं. इसको लेकर अब 20 जनवरी से नगर निगम बड़ा अभियान चलाने जा रहा है.
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गौर हो कि सरकार ने एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था. जिसमें सभी राज्यों में कम उपयोगिता और ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली ऐसी करीब 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन कर दिया है. इसके तहत स्ट्रॉ, स्टिरर, इयर बड, कैंडी, गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ लगी होती है, प्लास्टिक के बर्तन (चम्मच, प्लेट, कांटे आदि), सिगरेट के पैकेट, पैकेजिंग फिल्म और साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल और पॉलीथिन पर रोक है.