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टीचर के ट्रांसफर का मामला, HC में पेश हुए अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा - टीचर का ट्रांसफर

टीचर के ट्रांसफर का मामले में बुधवार को अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड राम कृष्ण उनियाल को उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा. उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रधानाचार्य ने टीचर का ट्रांसफर कर दिया था.

उत्तराखंड हाईकोर्ट
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Published : Jul 27, 2022, 4:22 PM IST

नैनीताल: अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड राम कृष्ण उनियाल आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेश हुए. पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नहीं करने के आदेश दिए थे, उसके बावजूद भी याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया. जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे.

आज मामले की सुनवाई न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में हुई. अपर निदेशक द्वारा बताया कि कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया है, जिसपर उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है.
पढ़ें- नैनीताल जू से दो बाघ अंबानी के चिड़ियाघर ट्रांसफर, कांग्रेस बोली- 'उत्तराखंड से सब ले जाओ'

न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग से 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ में यह भी कहा है कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध की गई कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराया जाए. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार नैनीताल के मॉडल स्कूल पटवादगर में कार्यरत प्रवक्ता योगेश जोशी का स्थानांतरण कोर्ट के आदेश होने के बाद भी दुर्गम क्षेत्र मुक्तेश्वर में कर दिया था. इस आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी. याचिका में कहा गया है कि उनके द्वारा पूर्व में 10 वर्ष की सेवा दुर्गम में की जा चुकी है.

याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा मॉडल स्कूल परीक्षा पास की गई है, जिसके आधार पर उनका गैर मॉडल स्कूल में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, जिसपर पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नहीं करने के आदेश विभाग को दिये थे. परन्तु उसके बाद भी प्रधानाचार्य द्वारा उनका स्थानांतरण कर दिया. ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले में अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को तलब किया था.

नैनीताल: अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड राम कृष्ण उनियाल आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेश हुए. पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नहीं करने के आदेश दिए थे, उसके बावजूद भी याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया. जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे.

आज मामले की सुनवाई न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में हुई. अपर निदेशक द्वारा बताया कि कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी सम्बंधित प्रधानाचार्य द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया है, जिसपर उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है.
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न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग से 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ में यह भी कहा है कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध की गई कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराया जाए. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार नैनीताल के मॉडल स्कूल पटवादगर में कार्यरत प्रवक्ता योगेश जोशी का स्थानांतरण कोर्ट के आदेश होने के बाद भी दुर्गम क्षेत्र मुक्तेश्वर में कर दिया था. इस आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी. याचिका में कहा गया है कि उनके द्वारा पूर्व में 10 वर्ष की सेवा दुर्गम में की जा चुकी है.

याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा मॉडल स्कूल परीक्षा पास की गई है, जिसके आधार पर उनका गैर मॉडल स्कूल में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, जिसपर पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नहीं करने के आदेश विभाग को दिये थे. परन्तु उसके बाद भी प्रधानाचार्य द्वारा उनका स्थानांतरण कर दिया. ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले में अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को तलब किया था.

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