हल्द्वानी: उत्तराखंड में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए अब लोगों को कई गुना शुल्क चुकाना पड़ेगा. यही नहीं फिटनेस चार्ज में भी वृद्धि की गई है. साथ ही फिटनेस की अवधि लेट होने पर रोजाना ₹50 अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ेगा. परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के आधार पर नई दरें आज 1 अप्रैल से नई रिवर्स शुल्क लागू कर दी हैं. नए नियम के साथ मोटरसाइकिल से लेकर बड़े वाहनों तक को भारी-भरकम अब शुल्क चुकाना पड़ेगा.
आरटीओ हल्द्वानी संभाग संदीप सैनी ने बताया केंद्र सरकार के नए नए नोटिफिकेशन के आधार पर अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा. जिसके तहत सबसे अधिक 15 साल से अधिक पुराने वाहन स्वामियों को चुकाना पड़ेगा. उन्होंने कहा 15 साल से अधिक वाहनों को फिटनेस के लिए 3 गुना से लेकर 8 गुना तक शुल्क में वृद्धि हुई है. जहां निजी और कमर्शियल वाहन के लिए अलग-अलग दर निर्धारित किए गए हैं.
नए नियम के तहत नए बाइक के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹300 होगा, जबकि 15 साल पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के 1000 देने होंगे, जबकि फिटनेस के लिए ₹200 अतिरिक्त चार्ज देना होगा. तीन पहिया वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन ₹600 जबकि नवीनीकरण के लिए ढाई हजार रुपए देने होंगे. कार और हल्के मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए ₹600 जबकि पुराने रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए ₹5000 चुकाने होंगे. भारी यात्री नया वाहन रजिस्ट्रेशन ₹2500 चुकाने होंगे, जबकि पुराने रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए ₹10000 चुकाने होंगे.इसके अलावा भारी मोटरयान चार पहिए से अधिक के रजिस्ट्रेशन के लिए ₹5000 देने होंगे जबकि पुराने रजिस्ट्रेशन के ₹40000 देने होंगे.
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उन्होंने बताया पुराने निजी वाहनों को 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा, जबकि पुराने कमर्शियल वाहनों को 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा. कमर्शियल वाहनों को हर साल फिटनेस के साथ-साथ निया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. इसके अलावा कमर्शियल वाहन के फिटनेस टेस्टिंग फीस ₹800 चुकाने पड़ेंगे. इसके अलावा जो भी वाहन स्वामी अपने वाहन के फिटनेस को समय पर नहीं कराएगा तो पेनाल्टी के तौर पर प्रतिदिन ₹50 फिटनेस का शुल्क अदा करना पड़ेगा. उन्होंने कहा केंद्र सरकार की नई नीति के तहत वाहनों के लिए स्क्रैप नीति भी लागू की गई है. जिसमें वाहन स्क्रैप कराने पर नई गाड़ी की खरीद पर छूट का भी प्रावधान है.