नैनीताल: प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन कफोला को फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. अब जगमोहन की जमानत याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई होगी.
छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन कफोला को नैनीताल हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने कफोला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत के लिए अगली तिथि 13 अगस्त की है.
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बता दें कि जगमोहन कपोला के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले के मामले पर नानकमत्ता थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. उन पर आरोप था कि बतौर समाज कल्याण अधिकारी रहते, उनके द्वारा 2012-13 में मां गायत्री देवी इंस्टिट्यूट एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट गजरौला उत्तर प्रदेश के फर्जी छात्रों के नाम पर लाखों की छात्रवृत्ति दी गई.
कपोला के खिलाफ उधमसिंह नगर में छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप में करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं. इनके आधार पर पुलिस ने जगमोहन कफोला को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से जगमोहन जेल में बंद है. मामले में जगमोहन ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जगमोहन की याचिका पर सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि तय की है.