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उत्तराखंड की जेलों से पैरोल पर रिहा होंगे 791 बंदी - Prisoners to be released from jails on parole

कोरोनाकाल के दौरान जेलों में कैदियों की अधिक संख्या को देखते 106 सिद्धदोष बंदियों एवं 685 सजायाफ्ता बंदियों को तीन माह के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत देने की संस्तुति की गई है.

Nainital Latest News
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Published : May 18, 2021, 10:50 PM IST

नैनीताल: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सजायाफ्ता एवं सिद्धदोष कैदियों की रिहाई हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई अहम बैठक हुई.

बैठक में कोरोनाकाल के दौरान जेलों में कैदियों की अधिक संख्या को देखते 106 सिद्धदोष बंदियों एवं 685 सजायाफ्ता बंदियों को तीन माह के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत देने की संस्तुति की गई. साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल एवं सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है.

पढ़ें- ब्लैक फंगस: लक्सर में मिला एक नया मरीज, प्रदेश में हुई दूसरी मौत

सदस्य सचिव ने बताया कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जो कैदी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उनकी पूरी देखभाल की जाए तथा उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही छोड़ा जाए. समिति द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि जेलों में निरुद्ध कैदियों के स्वास्थ्य की जांच की जाए तथा उनके टीकाकरण पर जोर दिया जाए. समिति द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन दो सप्ताह के अन्दर कर अनुपालन आख्या शीघ्र समिति को भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं.

नैनीताल: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सजायाफ्ता एवं सिद्धदोष कैदियों की रिहाई हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई अहम बैठक हुई.

बैठक में कोरोनाकाल के दौरान जेलों में कैदियों की अधिक संख्या को देखते 106 सिद्धदोष बंदियों एवं 685 सजायाफ्ता बंदियों को तीन माह के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत देने की संस्तुति की गई. साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल एवं सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है.

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सदस्य सचिव ने बताया कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जो कैदी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उनकी पूरी देखभाल की जाए तथा उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही छोड़ा जाए. समिति द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि जेलों में निरुद्ध कैदियों के स्वास्थ्य की जांच की जाए तथा उनके टीकाकरण पर जोर दिया जाए. समिति द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन दो सप्ताह के अन्दर कर अनुपालन आख्या शीघ्र समिति को भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं.

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