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घर में घुसकर नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार, अब जेल में कटेगी जिंदगी

पूरा मामला नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के वीआईपी गेट का है. जहां 17 अप्रैल 2017 को क्षेत्र में रहने वाले सुरेश नाम के मजदूर ने पास के ही एक घर में घुसकर 8 वर्षीय बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था.

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Published : May 11, 2019, 12:57 PM IST

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष पांडे की कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि इस जुर्माने की राशि का 90% पीड़िता के परिवार को प्रतिकर के रूप में देना होगा.

पूरा मामला नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के वीआईपी गेट का है. जहां 17 अप्रैल 2017 को क्षेत्र में रहने वाले सुरेश नाम के मजदूर ने पास के ही एक घर में घुसकर 8 वर्षीय बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था. घटना के समय मासूम घर में अकेली थी और माता-पिता काम पर गए हुए थे. जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. घटना के दौरान बच्ची की मां अचानक घर में पहुंच गई थी.

पीड़िता की मां ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मौका पाकर आरोपी फरार हो गया था. जिसके बाद लालकुआं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए धारा 376 पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पूरे मामले में लालकुआं कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में सभी धाराओं सहित आरोप पत्र दाखिल किया था. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मनीष पांडे ने शुक्रवार को आरोपी सुरेश को दोषी मानते हुए सजा 12 साल की सजा सुनाई है.

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष पांडे की कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि इस जुर्माने की राशि का 90% पीड़िता के परिवार को प्रतिकर के रूप में देना होगा.

पूरा मामला नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के वीआईपी गेट का है. जहां 17 अप्रैल 2017 को क्षेत्र में रहने वाले सुरेश नाम के मजदूर ने पास के ही एक घर में घुसकर 8 वर्षीय बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था. घटना के समय मासूम घर में अकेली थी और माता-पिता काम पर गए हुए थे. जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. घटना के दौरान बच्ची की मां अचानक घर में पहुंच गई थी.

पीड़िता की मां ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मौका पाकर आरोपी फरार हो गया था. जिसके बाद लालकुआं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए धारा 376 पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पूरे मामले में लालकुआं कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में सभी धाराओं सहित आरोप पत्र दाखिल किया था. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मनीष पांडे ने शुक्रवार को आरोपी सुरेश को दोषी मानते हुए सजा 12 साल की सजा सुनाई है.

Intro:सलग- मासूम के दुष्कर्मी को 12 साल की सजा । इस खबर में कोई वाइट वीडियो नहीं है।

रिपोर्टर -भावनाथ पंडित हल्द्वानी
एंकर हल्द्वानी के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष पांडे की कोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी मानते हुए 12 साल का कठोर सजा सुनाया है। साथी ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना की 90% राशि पीड़िता के परिवार को दिए जाने को कहा है।


Body:मामला नैनीताल जिले के लाल लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के वीआईपी गेट का है जहां 17 अप्रैल 2017 को वहीं का रहने वाला सुरेश नाम का मजदूर पास के ही एक घर में घुसकर उसकी 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया। घर में मासूम अकेले थी और माता-पिता काम पर गए हुए थे जिसका फायदा उठा कर आरोपी सुरेश ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान बच्ची की मां अचानक घर में आ पहुंची और पूरी वारदात को देख लिया। पीड़िता के माने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की लेकिन मौका पाकर आरोपी फरार हो गया था। बाद में लालकुआं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए धारा 376 पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था।


Conclusion:पूरे मामले में लालकुआं कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में सभी धाराओं सहित जांच आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मनीष पांडे ने शुक्रवार को आरोपी सुरेश को दोषी मानते हुए सजा सुनाया है।
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