हरिद्वार: महिलाओं और बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिले इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है. इस ड्राफ्ट में बलात्कार पर दोषी पाए जाने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी. 15 दिसंबर से शुरू होने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र में सरकार इसे पेश करेगी. महाराष्ट्र सरकार के कार्यों का हमेशा विरोध करने वाली वीएचपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने इस बिल का समर्थन किया है और दूसरे राज्यों के साथ ही केंद्र सरकार से भी मांग की है कि वह भी जल्द इस तरह के कानून को पास करे.
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साध्वी प्राची का कहना है कि केंद्र सरकार को भी तुरंत इस तरह का कड़ा कानून बनाना चाहिए, वहीं, इस तरह के कानून बनाने की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के साथ सभी राज्यों को पहल करनी चाहिए जिसे बलात्कारियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले क्योंकि जब कड़ा कानून बनेगा तो अपराध करने से पहले अपराधी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे.
गौर हो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बिल की पुष्टि की है. इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है और ट्रायल 30 दिनों में होगा. इस कानून के तहत एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वह प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अपने चेहरे को ठीक कर सके. इसका भुगतान दोषी से वसूला जाएगा.