नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी, 2025) रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा. वेतनभोगी करदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा.
साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट भाषण में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह अपडेट टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 4 वर्ष कर रही हैं.
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई इनकम टैक्स स्लैब
0-4 लाख रुपये | शून्य |
4-8 लाख रुपये | 5% |
8-12 लाख रुपये | 10% |
12-16 लाख रुपये | 15% |
16-20 लाख रुपये | 20% |
20-24 लाख रुपये | 25% |
24 लाख रुपये से अधिक | 30% |
टैक्स को लेकर बड़ी बातें
- 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई.
- किराए पर टीडीएस सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई
- शिक्षा के लिए भेजे गए पैसे पर टीसीएस हटाया गया
- केवल गैर-पैन मामलों में उच्च टीडीएस का प्रावधान
- कर रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ाकर 4 वर्ष की गई