ETV Bharat / state

हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, SIT कर रही है जांच

हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले (Haridwar Dharm Sansad hate speech case) में आज (12 जनवरी) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ में मामले की सुनवाई करेगी.

Haridwar Dharm Sansad
सुप्रीम कोर्ट
author img

By

Published : Jan 11, 2022, 10:21 PM IST

Updated : Jan 12, 2022, 7:49 AM IST

देहरादून: हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ में मामले की सुनवाई करेगी. पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हेट स्पीच (Haridwar Dharm Sansad hate speech case) और भड़काऊ बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिक दायर की थी.

याचिका में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच की SIT से स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. दोनों ने हरिद्वार में 17 और 19 दिसंबर, 2021 के बीच अलग-अलग दो कार्यक्रमों में दिए गए हेट स्पीच से संबंधित मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पहला मामला हरिद्वार में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित और दूसरा दिल्ली में 'हिंदू युवा वाहिनी' द्वारा आयोजित कार्यक्रम का है.

पढ़ें- धर्म संसद हेट स्पीच: हरिद्वार SSP नहीं उठा रहे फोन, DGP ने जारी किया नोटिस

बता दें कि हरिद्वार में पिछले महीने एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष धर्म संप्रदाय के खिलाफ हेट स्पीच दिए जाने का मामला सामने आया था. इस केस में उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था. पुलिस ने जानकारी दी थी कि सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधी वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी एवं अन्य के विरुद्ध कोतवाली हरिद्वार में धारा 153A IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

पढ़ें- Haridwar Hate Speech: यती नरसिंहानंद और त्यागी का सरकार पर हमला, दबाव में दर्ज हो रहे मुकदमे

हरिद्वार में यह कार्यक्रम दो दिनों तक चला था. इसमें हेट स्पीच का वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सेना प्रमुखों, कार्यकर्ताओं और बहुत से अन्‍य लोगों ने विवादित भाषण की तीखे शब्‍दों में निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की थी. तृणमूल कांग्रेस नेता और आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इस मामले में आयोजकों आौर वक्‍ताओं के खिलाफ खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.

इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने एसआईटी गठित भी की है. पिछले सप्ताह गढ़वाल के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) केएस नागन्याल ने बताया था कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है. जब उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होगी, तो नागन्याल ने कहा कि निश्चित तौर पर अगर जांच में पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो गिरफ्तारी होगी.

पढ़ें- धर्म संसद हेट स्पीच मामला: तहरीर देते समय साधु बोले- कोतवाल हमारी तरफ होगा, लगाए ठहाके

यति नरसिम्हानंद समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR: उन्होंने बताया था कि इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है जिनमें वसीम रिजवी, जिन्होंने पिछले महीने हिंदू धर्म अपनाने के बाद जितेंद्र नरायण त्यागी नाम रख लिया है, साधवी अन्नपूर्णा धर्मदास, संत सिंधु सागर और धर्म संसद के आयोजक और गाजियाबाद के डासना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिम्हानंद शामिल हैं.

देहरादून: हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ में मामले की सुनवाई करेगी. पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हेट स्पीच (Haridwar Dharm Sansad hate speech case) और भड़काऊ बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिक दायर की थी.

याचिका में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच की SIT से स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. दोनों ने हरिद्वार में 17 और 19 दिसंबर, 2021 के बीच अलग-अलग दो कार्यक्रमों में दिए गए हेट स्पीच से संबंधित मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पहला मामला हरिद्वार में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित और दूसरा दिल्ली में 'हिंदू युवा वाहिनी' द्वारा आयोजित कार्यक्रम का है.

पढ़ें- धर्म संसद हेट स्पीच: हरिद्वार SSP नहीं उठा रहे फोन, DGP ने जारी किया नोटिस

बता दें कि हरिद्वार में पिछले महीने एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष धर्म संप्रदाय के खिलाफ हेट स्पीच दिए जाने का मामला सामने आया था. इस केस में उत्तराखंड पुलिस ने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था. पुलिस ने जानकारी दी थी कि सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधी वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी एवं अन्य के विरुद्ध कोतवाली हरिद्वार में धारा 153A IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

पढ़ें- Haridwar Hate Speech: यती नरसिंहानंद और त्यागी का सरकार पर हमला, दबाव में दर्ज हो रहे मुकदमे

हरिद्वार में यह कार्यक्रम दो दिनों तक चला था. इसमें हेट स्पीच का वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सेना प्रमुखों, कार्यकर्ताओं और बहुत से अन्‍य लोगों ने विवादित भाषण की तीखे शब्‍दों में निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की थी. तृणमूल कांग्रेस नेता और आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इस मामले में आयोजकों आौर वक्‍ताओं के खिलाफ खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी.

इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने एसआईटी गठित भी की है. पिछले सप्ताह गढ़वाल के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) केएस नागन्याल ने बताया था कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है. जब उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले से जुड़े कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होगी, तो नागन्याल ने कहा कि निश्चित तौर पर अगर जांच में पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो गिरफ्तारी होगी.

पढ़ें- धर्म संसद हेट स्पीच मामला: तहरीर देते समय साधु बोले- कोतवाल हमारी तरफ होगा, लगाए ठहाके

यति नरसिम्हानंद समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR: उन्होंने बताया था कि इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है जिनमें वसीम रिजवी, जिन्होंने पिछले महीने हिंदू धर्म अपनाने के बाद जितेंद्र नरायण त्यागी नाम रख लिया है, साधवी अन्नपूर्णा धर्मदास, संत सिंधु सागर और धर्म संसद के आयोजक और गाजियाबाद के डासना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिम्हानंद शामिल हैं.

Last Updated : Jan 12, 2022, 7:49 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.