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हरिद्वारः प्रतिबंधित दवाइयों की ब्रिकी पर छापेमारी, मेडिकल स्टोर सील - Medical store seal

ड्रग इंस्पेक्टर ने ज्वालापुर में एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर उसे सील कर दिया है.

Medical store seal
मेडिकल स्टोर सील
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Published : Jul 6, 2020, 5:45 PM IST

हरिद्वार: मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयों को गलत तरीके से बेचने की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की है. ज्वालापुर के कटहरा बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर में एनआरएक्स दवाइयों को बेचे जाने की सूचना जिला प्रशासन को मिली थी. जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए उसे सील कर दिया और मालिक को 10 दिन के भीतर सभी कागजात पेश करने को कहा है.

ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि मेडिकल स्टोर पर एनआरएक्स की दवाइयां बिना डॉक्टरी पर्चे के बेची जा रही थी. ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक दुकानदार ने स्टॉक मेंटेन करने के लिए कोई रजिस्टर नहीं बनाया है. यदि स्टोर संचालक ने 10 दिन में एनआरएक्स दवाइयों का बिल नहीं दिखाया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

प्रतिबंधित दवाइयों की ब्रिकी पर छापेमारी.

ये भी पढ़ें: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बढ़े 'कदम', युवाओं की क्षमता परखने में जुटे अधिकारी

वहीं, मेडिकल स्टोर के मालिक का कहना है कि छापेमारी के बाद ड्रग इंस्पेक्टर से 10 दिन का समय मांगा गया है. जिसमें सभी कमियों को पूरा कर लिया जाएगा और रजिस्टर को भी मेंटेन कर लिया जाएगा. हालांकि छापेमारी के दौरान एनआरएक्स दवाइयों को बिना पर्ची बेचे जाने के सवाल पर ठीक जवाब नहीं दे पाए. कोरोना के मद्देनजर एनआरएक्स दवा बिना डॉक्टरी सलाह देने पर रोक लगाई गई है.

हरिद्वार: मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयों को गलत तरीके से बेचने की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की है. ज्वालापुर के कटहरा बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर में एनआरएक्स दवाइयों को बेचे जाने की सूचना जिला प्रशासन को मिली थी. जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी करते हुए उसे सील कर दिया और मालिक को 10 दिन के भीतर सभी कागजात पेश करने को कहा है.

ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि मेडिकल स्टोर पर एनआरएक्स की दवाइयां बिना डॉक्टरी पर्चे के बेची जा रही थी. ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक दुकानदार ने स्टॉक मेंटेन करने के लिए कोई रजिस्टर नहीं बनाया है. यदि स्टोर संचालक ने 10 दिन में एनआरएक्स दवाइयों का बिल नहीं दिखाया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

प्रतिबंधित दवाइयों की ब्रिकी पर छापेमारी.

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वहीं, मेडिकल स्टोर के मालिक का कहना है कि छापेमारी के बाद ड्रग इंस्पेक्टर से 10 दिन का समय मांगा गया है. जिसमें सभी कमियों को पूरा कर लिया जाएगा और रजिस्टर को भी मेंटेन कर लिया जाएगा. हालांकि छापेमारी के दौरान एनआरएक्स दवाइयों को बिना पर्ची बेचे जाने के सवाल पर ठीक जवाब नहीं दे पाए. कोरोना के मद्देनजर एनआरएक्स दवा बिना डॉक्टरी सलाह देने पर रोक लगाई गई है.

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