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हत्यारे पति को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

लक्सर कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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Published : Mar 9, 2022, 10:48 PM IST

Updated : Mar 9, 2022, 10:57 PM IST

laksar Court sentenced in murder case
हत्यारे पति को आजीवन कारावास

लक्सर: पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार के अर्थदंड भी लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के डोसनी गांव निवासी गुफरान ने अपनी पुत्री शाइस्ता की शादी 2009 में लक्सर क्षेत्र के ही मखियाली गांव निवासी फुरकान के साथ की थी. ससुराल में 15 मार्च 2019 की रात्रि शाइस्ता की हत्या कर दी गई थी.

मामले में पीड़ित पिता गुफरान ने शाइस्ता के पति फुरकान, ससुर, उसके बहनोई मेहरबान, फूफा अशरफ और बुआ रईसा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में पुलिस ने आरोपी पति को फुरकान को जेल भेज दिया था. वहीं, विवेचना के दौरान मामले में नामजद अन्य अभियुक्तों के नाम मुकदमे से निकाल दिए गए थे.

ये भी पढ़ें: सेल्फी लेते वक्त पटना वॉटरफॉल में गिरा पर्यटक, ऋषिकेश साईं घाट पर मिला शव

पुलिस ने फुरकान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. एक वर्ष बाद फुरकान जमानत पर जेल से बाहर आ गया. वहीं, मामला अपर जिला जज न्यायालय में चल रहा था. मामले की सुनवाई में आज अपर सत्र न्यायाधीश नीलम पात्रा ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. आरोपित को जेल भेजा दिया गया है.

लक्सर: पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार के अर्थदंड भी लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के डोसनी गांव निवासी गुफरान ने अपनी पुत्री शाइस्ता की शादी 2009 में लक्सर क्षेत्र के ही मखियाली गांव निवासी फुरकान के साथ की थी. ससुराल में 15 मार्च 2019 की रात्रि शाइस्ता की हत्या कर दी गई थी.

मामले में पीड़ित पिता गुफरान ने शाइस्ता के पति फुरकान, ससुर, उसके बहनोई मेहरबान, फूफा अशरफ और बुआ रईसा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में पुलिस ने आरोपी पति को फुरकान को जेल भेज दिया था. वहीं, विवेचना के दौरान मामले में नामजद अन्य अभियुक्तों के नाम मुकदमे से निकाल दिए गए थे.

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पुलिस ने फुरकान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. एक वर्ष बाद फुरकान जमानत पर जेल से बाहर आ गया. वहीं, मामला अपर जिला जज न्यायालय में चल रहा था. मामले की सुनवाई में आज अपर सत्र न्यायाधीश नीलम पात्रा ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं, अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. आरोपित को जेल भेजा दिया गया है.

Last Updated : Mar 9, 2022, 10:57 PM IST

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