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हरिद्वार के वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्रवाई, लगाया दस हजार का जुर्माना

सूचना न देने पर हरिद्वार के वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ सूचना आयुक्त ने कार्रवाई की है. उन पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

Information Commission
सूचना आयोग
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Published : Jan 5, 2021, 4:57 PM IST

हरिद्वारः अधूरी सूचना देने पर सूचना आयोग ने नगर निगम के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, राष्ट्रीय सूचना अधिकारी जागृति मिशन के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा ने बीते साल जिलाधिकारी से वर्ष 2017 और 2018 के बीच चेक डैम की सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी मांगी थी.

राष्ट्रीय सूचना अधिकारी रमेश चंद्र शर्मा ने सूचना मांगी थी कि साल 2017 और साल 2018 में चेक डैमो से कितने टन मिट्टी निकाली गई. साथ ही मिट्टी को शहर के बाहर फेंकने के लिए लगाए गए वाहनों की जानकारी मांगी गई थी. लेकिन अधूरी सूचना पर उन्होंने सूचना आयोग पर शिकायत की. आयोग ने सुनवाई करते हुए नगर निगम अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए नगर निगम को सभी सूचनाएं देने का आदेश दिया था.

पढ़ेंः जसपुर के 19 गांवों को ग्राम पंचायत में शामिल करने पर हाईकोर्ट सख्त

रमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि नगर निगम ने सूचना नहीं दी. इसके बाद मामला फिर सूचना आयोग के पास पहुंचा. जिस पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने नगर निगम के निर्माण विभाग के प्रभारी दिनेश नौटियाल और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हेमंत राय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही दोनों चेक डैम से संबंधी सूचनाओं को अगली सुनवाई से पहले अपील कर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 10 दिसंबर की सुनवाई के दौरान डॉक्टर हेमंत आर्य ने पुरानी व अधूरी सूचना दी थी, जिसका आयोग ने संज्ञान लिया और सूचनाओं को छिपाने के आरोप में स्वास्थ्य अधिकारी पर दस हजार क्षतिपूर्ति दंड लगाया है.

हरिद्वारः अधूरी सूचना देने पर सूचना आयोग ने नगर निगम के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, राष्ट्रीय सूचना अधिकारी जागृति मिशन के अध्यक्ष रमेश चंद शर्मा ने बीते साल जिलाधिकारी से वर्ष 2017 और 2018 के बीच चेक डैम की सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी मांगी थी.

राष्ट्रीय सूचना अधिकारी रमेश चंद्र शर्मा ने सूचना मांगी थी कि साल 2017 और साल 2018 में चेक डैमो से कितने टन मिट्टी निकाली गई. साथ ही मिट्टी को शहर के बाहर फेंकने के लिए लगाए गए वाहनों की जानकारी मांगी गई थी. लेकिन अधूरी सूचना पर उन्होंने सूचना आयोग पर शिकायत की. आयोग ने सुनवाई करते हुए नगर निगम अधिकारी को पक्षकार बनाते हुए नगर निगम को सभी सूचनाएं देने का आदेश दिया था.

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रमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि नगर निगम ने सूचना नहीं दी. इसके बाद मामला फिर सूचना आयोग के पास पहुंचा. जिस पर सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने नगर निगम के निर्माण विभाग के प्रभारी दिनेश नौटियाल और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हेमंत राय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही दोनों चेक डैम से संबंधी सूचनाओं को अगली सुनवाई से पहले अपील कर्ता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 10 दिसंबर की सुनवाई के दौरान डॉक्टर हेमंत आर्य ने पुरानी व अधूरी सूचना दी थी, जिसका आयोग ने संज्ञान लिया और सूचनाओं को छिपाने के आरोप में स्वास्थ्य अधिकारी पर दस हजार क्षतिपूर्ति दंड लगाया है.

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