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हॉरर किलिंग: प्रेम विवाह में युवती की हत्या, कोर्ट ने मृतका के तीन भाइयों को दी फांसी की सजा

उत्तराखंड में बहन की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन भाइयों को फांसी की सजा सुनाई है. ये मामला हरिद्वार जिले के खानपुर थाना क्षेत्र का है. युवती ने 2014 में प्रेम विवाह किया था, इसी बात को लेकर 2018 में युवती के तीन भाइयों ने उसकी हत्या कर दी थी.

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Published : May 20, 2022, 10:13 PM IST

लक्सर: परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो संगे भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. हत्या के इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए कोर्ट ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई है.

एडीजे कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मूपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था. उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते उसका मायके आना जाना नहीं था. 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी, जहां उसकी धारदार हथियारों से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी.
पढ़ें- कोर्ट ने बेटी के कलंक से पिता को किया बरी, प्रेमी को बचाने के लिए लड़की ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

प्रीति के पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरूण के अलावा ममेरे भाई राहुल आदि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था. सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मामले हुए दोषी कुलदीप, अरूण और राहुल फांसी की सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है. फांसी की तारीख अभी तय नहीं की गई है. दोषियों के पास निर्णय को लेकर अपील करने का विकल्प है.

लक्सर: परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो संगे भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. हत्या के इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए कोर्ट ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई है.

एडीजे कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मूपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था. उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते उसका मायके आना जाना नहीं था. 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी, जहां उसकी धारदार हथियारों से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी.
पढ़ें- कोर्ट ने बेटी के कलंक से पिता को किया बरी, प्रेमी को बचाने के लिए लड़की ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

प्रीति के पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरूण के अलावा ममेरे भाई राहुल आदि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था. सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मामले हुए दोषी कुलदीप, अरूण और राहुल फांसी की सजा सुनाई है. शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है. फांसी की तारीख अभी तय नहीं की गई है. दोषियों के पास निर्णय को लेकर अपील करने का विकल्प है.

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