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हरिद्वार DM ने लॉन्च किया 'सेफ हरिद्वार' पोर्टल, प्रवासी नहीं कर पाएंगे क्वारंटाइन का उल्लंघन - सी रविशंकर

हरिद्वार जिलाधिकारी ने ’सेफ हरिद्वार’ पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल के लिए जरिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों पर नजर रखेगा.

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Published : Jun 16, 2020, 7:14 PM IST

हरिद्वार: जिलाधिकारी हरिद्वार सी.रविशंकर ने कलेक्ट्रेट सभागार में ’सेफ हरिद्वार’ पोर्टल लॉन्च किया. यह पोर्टल जनपद हरिद्वार की विभिन्न सीमाओं में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किये जाने और उनकी निगरानी रखने के लिए बनाया गया है.

हरिद्वार DM ने किया 'सेफ हरिद्वार' पोर्टल लॉन्च.

जिलाधिकारी ने बताया कि यह पोर्टल होम क्वारंटाइन किये जा रहे लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए अत्यधिक कारगर सिद्ध होगा. बाॅर्डर पर पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और मोबाइल नम्बर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा. पोर्टल पर दर्ज होते ही उस व्यक्ति के बताये गये क्षेत्र की आशा वर्कर, ग्राम प्रधान और पार्षद के पास तत्काल ही एक मैसेज जायेगा.

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा है. ये तीन लोग व्यक्ति पर नजर रखेंगे. इस दौरान अगर कोई लापरवाही पाई जाएगी तो आपदा अधिनियम 2005 के तहत केस दर्ज होगा और जेल भेजा जाएगा.

पढ़ें- केदारनाथ ने देखा था हिमयुग, 13वीं सदी में बर्फ में दबा था मंदिर

जिलाधिकारी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम को प्रावासी के घर के बाहर होम क्वारंटाइन का पोस्टर चस्पा करना होगा. 14 दिन की अवधि पूरी करने के बाद स्वत ही उस व्यक्ति के मोबाइल पर उसका डिस्चार्ज प्रामण पत्र प्रेषित हो जायेगा और व्यक्ति स्वस्थ माना जायेगा. व्यक्ति का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जनरेट होने से समय की बर्बादी भी नहीं होगी.

हरिद्वार: जिलाधिकारी हरिद्वार सी.रविशंकर ने कलेक्ट्रेट सभागार में ’सेफ हरिद्वार’ पोर्टल लॉन्च किया. यह पोर्टल जनपद हरिद्वार की विभिन्न सीमाओं में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन किये जाने और उनकी निगरानी रखने के लिए बनाया गया है.

हरिद्वार DM ने किया 'सेफ हरिद्वार' पोर्टल लॉन्च.

जिलाधिकारी ने बताया कि यह पोर्टल होम क्वारंटाइन किये जा रहे लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए अत्यधिक कारगर सिद्ध होगा. बाॅर्डर पर पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और मोबाइल नम्बर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा. पोर्टल पर दर्ज होते ही उस व्यक्ति के बताये गये क्षेत्र की आशा वर्कर, ग्राम प्रधान और पार्षद के पास तत्काल ही एक मैसेज जायेगा.

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा है. ये तीन लोग व्यक्ति पर नजर रखेंगे. इस दौरान अगर कोई लापरवाही पाई जाएगी तो आपदा अधिनियम 2005 के तहत केस दर्ज होगा और जेल भेजा जाएगा.

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जिलाधिकारी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम को प्रावासी के घर के बाहर होम क्वारंटाइन का पोस्टर चस्पा करना होगा. 14 दिन की अवधि पूरी करने के बाद स्वत ही उस व्यक्ति के मोबाइल पर उसका डिस्चार्ज प्रामण पत्र प्रेषित हो जायेगा और व्यक्ति स्वस्थ माना जायेगा. व्यक्ति का डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जनरेट होने से समय की बर्बादी भी नहीं होगी.

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