हरिद्वार: पति के मरने के बाद पत्नी ने उसके खाते से ₹2 लाख निकाले तो ससुर ने बहू के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज (Father in law filed fraud case against daughter) कराया है. जबकि बेटे के खाते में ना तो उसकी पत्नी को नॉमिनी बनाया गया था और ना ही पिता को. वहीं कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज (Case filed on court order) कर जांच शुरू कर दी है.
सिडकुल थाना पुलिस (Haridwar Sidcul Police Station) से मिली जानकारी के अनुसार बहादरपुर सैनी निवासी महेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि कुछ समय पूर्व उसके बेटे रविंद्र कुमार की मृत्यु हो गई थी, उसका खाता बैंक में था और जिसमें उसने अपनी पत्नी को नॉमिनी नहीं बनाया था. इसके बावजूद बहू ने बैंक से ₹212,000 निकाल लिए और इसकी खबर उन्हें नहीं दी. इस संबंध में अब कोर्ट ने पीड़ित की तहरीर पर विधवा बहू सीमा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज (Father in law filed fraud case against daughter) करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
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इसमें बड़ी बात यह है कि मृतक ने यदि अपनी पत्नी को नॉमिनी नहीं बनाया था तो उसने अपने माता-पिता में से भी किसी को अपना नॉमिनी घोषित नहीं किया था. थानाध्यक्ष सिडकुल प्रमोद उनियाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जांच भी शुरू कर दी गई है.