हरिद्वार: कई बार पुलिस पीड़ित की शिकायत को संजीदगी से नहीं लेती है. कुछ ऐसा ही मामला हरिद्वार से सामने आया है. यहां पीड़ित की सुनवाई थाना, कोतवाली में ना होने के बाद इसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज (Case filed on court order of Haridwar) करना पड़ा. व्यापारी नेता ने ज्वालापुर निवासी पति पत्नी और उसके पुत्र पर गाली-गलौज करते हुए हत्या कराने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं कनखल थाना पुलिस ने एक युवक को गाड़ी से टक्कर मारने का मामला भी दर्ज किया है.
मिली जानकारी के अनुसार व्यापारी नेता आदित्य झा निवासी मोती बाजार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि अरुण पाराशर, रचना पाराशर, राघव (पार्थ) निवासीगण मोहल्ला झंडा चौक अनाज मंडी ज्वालापुर संपत्ति को लेकर रंजिश रखते हैं. वह बीती 17 मई को अपने पिता सचेंद्र झा के साथ ज्वालापुर मालवीय धाम में एक शोक सभा में आया था. अरुण गाली-गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी देकर चला गया. आरोप है कि शाम को अरुण की पत्नी रचना, पुत्र राघव ने फोन पर गाली-गलौज की और हत्या कराने की धमकी दी.
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आरोप है कि इस संबंध में पीड़ित कई बार कोतवाली ज्वालापुर (Haridwar Kotwali Jwalapur) में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए गया. लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और उसे उल्टा डांट फटकार कर वापस भगा दिया. जिसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
खड़े वाहन ने कार को मारी टक्कर: अरविंद कुमार निवासी द्वारिका विहार कनखल ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि बीते रात उसके घर के बाहर खड़े वाहन में पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी. आरोप है कि जैसे ही वह बाहर निकलकर आए तो कार ने उन्हें भी टक्कर मार दी. जिससे वह उस कार के बोनट पर ही गिर गए. कनखल एसओ मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.