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डाडा जलालपुर हिंसाः कोर्ट के आदेश पर दूसरे पक्ष पर भी मुकदमा दर्ज

डाडा जलालपुर हिंसा मामले में भगवानपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसमें 22 नामजद और करीब 60 अज्ञात लोग शामिल हैं. एक मुकदमे में निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार का नाम भी शामिल है.

dada jalalpur violence case
डाडा जलालपुर हिंसा
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Published : May 18, 2022, 8:15 PM IST

रुड़कीः डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती पर शोभायात्रा में हुए बवाल मामले में भगवानपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दूसरे पक्षों के कई लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. भगवानपुर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन अलग-अलग तहरीर पर 22 नामजद और करीब 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट, तोड़फोड़, आगजनी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है. वहीं, आरोपियों में निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, पहला मुकदमा अमजद निवासी डाडापट्टी की तहरीर पर दर्ज किया गया है. इसमें निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार, योगेश कुमार, राजू, हिमांशु, रोहिताश, झबल सिंह, प्रशांत कुमार, अंशुल, रोहित निवासी डाडापट्टी व अनिल निवासी डाडा जलालपुर आरोपी हैं. उनके खिलाफ एक राय होकर घर में घुसकर मारपीट करने, घर की गैलरी में खड़े दुपहिया वाहनों में तोड़फोड़ करने, घर में रखे 11 हजार रुपए की नगदी और जेवरात लूटकर ले जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ेंः जलालपुर गांव में हिंसा के साइड इफेक्ट, ग्रामीणों ने लिखा 'यह मकान बिकाऊ है', प्रशासन के फूले हाथ पांव

वहीं, इसी मामले में दूसरा मुकदमा सालिम अहमद निवासी डाडापट्टी की तहरीर पर तीन नामजद और 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास, गाली गलौच किए जाने का आरोप है. वहीं, तीसरा मुकदमा तौकीर पुत्र असगर निवासी डाडा जलालपुर की तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या था मामलाः गौर हो कि बीती 16 अप्रैल की रात को डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती पर शोभायात्रा निकालते समय दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था. जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से पथराव (Roorkee stone pelting on procession) हुआ. जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए. इतना ही नहीं घटनास्थल पर आगजनी भी गई. जिसमें एक वैगनआर कार के साथ दो बाइक जल गए. जबकि, दोनों पक्षों के कई लोग भी घायल हो गए थे. उस समय पुलिस ने 12 नामजद और 40 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. साथ ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

ग्रामीणों ने लिखा 'यह मकान बिकाऊ है': इस घटना के बाद जलालपुर गांव में कुछ परिवारों ने अपने मकानों घर 'यह मकान बिकाऊ है' तक लिख दिया और गांव से पलायन करने की ठान ली. जिसकी सूचना मिलते ही आनन-फानन में प्रशासन की टीम गांव में पहुंची और उसे पेंट से पुतवा दिया. ग्रामीणों का कहना है कि 16 अप्रैल को गांव में हुई घटना के बाद वो लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं. कभी भी कोई घटना अब घट सकती है, जिस कारण उन्होंने गांव से पलायन करने का मन बना लिया है.

डाडा जलालपुर गांव में महापंचायतः बीती 27 अप्रैल को काली सेना और धर्म संसद के आयोजकों ने डाडा जलालपुर में महापंचायत (Haridwar Kali Sena Hindu Mahapanchayat) करने का ऐलान किया था, लेकिन जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय के आदेश पर उप जिलाधिकारी ने डाडा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में धारा 144 लगा दिया. जिससे यह महापंचायत नहीं हो सकी. इससे एक दिन पहले ही हरिद्वार पुलिस ने काली सेना के राज्य संयोजक स्वामी दिनेशानंद भारती को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, बाद में पुलिस ने महापंचायत का आयोजन करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया.

रुड़कीः डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती पर शोभायात्रा में हुए बवाल मामले में भगवानपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दूसरे पक्षों के कई लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है. भगवानपुर थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तीन अलग-अलग तहरीर पर 22 नामजद और करीब 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट, तोड़फोड़, आगजनी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है. वहीं, आरोपियों में निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, पहला मुकदमा अमजद निवासी डाडापट्टी की तहरीर पर दर्ज किया गया है. इसमें निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार, योगेश कुमार, राजू, हिमांशु, रोहिताश, झबल सिंह, प्रशांत कुमार, अंशुल, रोहित निवासी डाडापट्टी व अनिल निवासी डाडा जलालपुर आरोपी हैं. उनके खिलाफ एक राय होकर घर में घुसकर मारपीट करने, घर की गैलरी में खड़े दुपहिया वाहनों में तोड़फोड़ करने, घर में रखे 11 हजार रुपए की नगदी और जेवरात लूटकर ले जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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वहीं, इसी मामले में दूसरा मुकदमा सालिम अहमद निवासी डाडापट्टी की तहरीर पर तीन नामजद और 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास, गाली गलौच किए जाने का आरोप है. वहीं, तीसरा मुकदमा तौकीर पुत्र असगर निवासी डाडा जलालपुर की तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या था मामलाः गौर हो कि बीती 16 अप्रैल की रात को डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती पर शोभायात्रा निकालते समय दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था. जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से पथराव (Roorkee stone pelting on procession) हुआ. जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए. इतना ही नहीं घटनास्थल पर आगजनी भी गई. जिसमें एक वैगनआर कार के साथ दो बाइक जल गए. जबकि, दोनों पक्षों के कई लोग भी घायल हो गए थे. उस समय पुलिस ने 12 नामजद और 40 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. साथ ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

ग्रामीणों ने लिखा 'यह मकान बिकाऊ है': इस घटना के बाद जलालपुर गांव में कुछ परिवारों ने अपने मकानों घर 'यह मकान बिकाऊ है' तक लिख दिया और गांव से पलायन करने की ठान ली. जिसकी सूचना मिलते ही आनन-फानन में प्रशासन की टीम गांव में पहुंची और उसे पेंट से पुतवा दिया. ग्रामीणों का कहना है कि 16 अप्रैल को गांव में हुई घटना के बाद वो लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं. कभी भी कोई घटना अब घट सकती है, जिस कारण उन्होंने गांव से पलायन करने का मन बना लिया है.

डाडा जलालपुर गांव में महापंचायतः बीती 27 अप्रैल को काली सेना और धर्म संसद के आयोजकों ने डाडा जलालपुर में महापंचायत (Haridwar Kali Sena Hindu Mahapanchayat) करने का ऐलान किया था, लेकिन जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय के आदेश पर उप जिलाधिकारी ने डाडा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में धारा 144 लगा दिया. जिससे यह महापंचायत नहीं हो सकी. इससे एक दिन पहले ही हरिद्वार पुलिस ने काली सेना के राज्य संयोजक स्वामी दिनेशानंद भारती को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, बाद में पुलिस ने महापंचायत का आयोजन करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया.

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