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धामी सरकार की महिलाओं को सौगात, अब दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को भी मिलेगी मैटरनिटी लीव - maternity leave

Maternity Leave Approved उत्तराखंड की धामी सरकार ने महिलाओं को एक और सौगात दी है. उत्तराखंड में दैनिक वेतन के रूप में काम करने वाली महिलाओं को भी अब मैटरनिटी लीव की सुविधा मिलेगी. हालांकि सरकारी सेवाओं में काम करने वाली महिलाओं को इसका लाभ पहले से ही मिलता रहा है. लेकिन अब दैनिक वेतन भोगी महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 12, 2023, 6:44 AM IST

Updated : Sep 12, 2023, 8:38 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में दैनिक वेतन के रूप में काम करने वाली महिलाओं के लिए अब राज्य सरकार ने प्रसूति अवकाश के रास्ते खोल दिए हैं. शासन ने इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए ऐसी महिलाओं को मैटरनिटी लीव की सुविधा दिए जाने का फैसला किया है.

उत्तराखंड में महिलाओं को लेकर राज्य सरकार की तरफ से नई योजनाएं तैयार की जाती रही हैं. महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित करने में धामी सरकार लगी हुई है. इस कड़ी में राज्य सरकार में अब दैनिक वेतन भोगी महिलाओं को भी सौगात देते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किया है. शासन की तरफ से सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने की तरफ से जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन विभागों, संस्थानों में विभागीय और बाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा दी जाएगी.

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शासन द्वारा जारी आदेश की कॉपी
पढ़ें-दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को भी मिलेगा 6 महीने का मातृत्व अवकाश! कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव

दरअसल, राज्य में सरकारी सेवाओं में काम करने वाली महिलाओं को तो शुरू से ही यह सुविधा दी जाती रही है. उधर साल 2016 के एक शासनादेश के जरिये राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण अधीन विभागों, संस्थानों में विभागीय और बाहर के स्रोतों के माध्यम से काम कर रहे संविदा, तदर्थ पर नियत वेतन लेने वाली महिला कर्मियों को भी मैटरनिटी लीव अनुमन्य किया था. लेकिन इसमें दैनिक वेतन लेने वाली महिलाओं को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. बता दें कि दैनिक वेतन के तहत काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहद खराब रहती है, ऐसे में प्रसूति अवकाश लेने के दौरान उन्हें आर्थिक रूप से भी नुकसान झेलना पड़ता था. लेकिन अब सरकार ने इन पहलुओं को समझते हुए वित्तीय रूप से मंजूरी दे दी है.

पढ़ें-उत्तराखंड सरकार का रक्षाबंधन गिफ्ट, रोडवेज बसों में फ्री सफर करेंगी बहनें, CM धामी ने दिए आदेश

देहरादून: उत्तराखंड में दैनिक वेतन के रूप में काम करने वाली महिलाओं के लिए अब राज्य सरकार ने प्रसूति अवकाश के रास्ते खोल दिए हैं. शासन ने इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए ऐसी महिलाओं को मैटरनिटी लीव की सुविधा दिए जाने का फैसला किया है.

उत्तराखंड में महिलाओं को लेकर राज्य सरकार की तरफ से नई योजनाएं तैयार की जाती रही हैं. महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित करने में धामी सरकार लगी हुई है. इस कड़ी में राज्य सरकार में अब दैनिक वेतन भोगी महिलाओं को भी सौगात देते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किया है. शासन की तरफ से सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने की तरफ से जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन विभागों, संस्थानों में विभागीय और बाह्य स्रोत के माध्यम से दैनिक वेतन पर नियोजित महिलाओं को प्रसूति अवकाश की सुविधा दी जाएगी.

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दरअसल, राज्य में सरकारी सेवाओं में काम करने वाली महिलाओं को तो शुरू से ही यह सुविधा दी जाती रही है. उधर साल 2016 के एक शासनादेश के जरिये राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण अधीन विभागों, संस्थानों में विभागीय और बाहर के स्रोतों के माध्यम से काम कर रहे संविदा, तदर्थ पर नियत वेतन लेने वाली महिला कर्मियों को भी मैटरनिटी लीव अनुमन्य किया था. लेकिन इसमें दैनिक वेतन लेने वाली महिलाओं को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. बता दें कि दैनिक वेतन के तहत काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहद खराब रहती है, ऐसे में प्रसूति अवकाश लेने के दौरान उन्हें आर्थिक रूप से भी नुकसान झेलना पड़ता था. लेकिन अब सरकार ने इन पहलुओं को समझते हुए वित्तीय रूप से मंजूरी दे दी है.

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Last Updated : Sep 12, 2023, 8:38 AM IST
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