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75 फीसदी यात्रियों के साथ दौड़ सकेंगे सार्वजनिक वाहन, किराए को लेकर भी SOP जारी

सोमवार को उत्तराखंड परिवहन विभाग ने जो एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) की है, उसके मुताबिक राज्य के भीतर भी 75 फीसदी क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहन चलेंगे.

सार्वजनिक वाहनों
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Published : Jun 7, 2021, 11:00 PM IST

Updated : Jun 8, 2021, 10:17 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू के पांचवें चरण में लोगों को काफी छूट दी है. वहीं परिवहन विभाग ने भी सार्वजनिक यात्री वाहनों में अब 50 की जगह 75 फीसदी यात्री बिठाने की अनुमति दे दी है. जिसके लिए परिवहन विभाग की ओर से एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) भी जारी कर दी गयी है.

सोमवार को उत्तराखंड परिवहन विभाग ने जो एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) की है, उसके मुताबिक राज्य के भीतर भी 75 फीसदी क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहन चलेंगे. लेकिन किराया सामान्य ही रहेगा. बीते रविवार को आपदा प्रबंधन विभाग ने जो एसओपी जारी की थी, उसमें अंतरराज्यीय मार्ग पर ही 75 फीसदी क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से जारी एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहन 50 के बजाए अब से 75 फीसदी यात्रियों के साथ सफर कर सकते हैं.

पढ़ें-सीएम तीरथ का दिल्ली दौरा: 6 राजमार्ग घोषित होंगे NH, सीमांत गांवों को OFC से जोड़ने पर चर्चा

नई एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि किराया सामान्य ही रहेगा. इसके अतिरिक्त निजी वाहनों के लिए 50 फीसदी की सीमा अभी जारी रहेगी. यही नहीं जारी आदेश के तहत निजी वाहनों में नियम के तहत 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे. इसके लिए वैध आईडी के साथ ही आकस्मिक कारणों पर अनुमति दी जाएगी. इसके अतिरिक्त ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू के पांचवें चरण में लोगों को काफी छूट दी है. वहीं परिवहन विभाग ने भी सार्वजनिक यात्री वाहनों में अब 50 की जगह 75 फीसदी यात्री बिठाने की अनुमति दे दी है. जिसके लिए परिवहन विभाग की ओर से एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) भी जारी कर दी गयी है.

सोमवार को उत्तराखंड परिवहन विभाग ने जो एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) की है, उसके मुताबिक राज्य के भीतर भी 75 फीसदी क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहन चलेंगे. लेकिन किराया सामान्य ही रहेगा. बीते रविवार को आपदा प्रबंधन विभाग ने जो एसओपी जारी की थी, उसमें अंतरराज्यीय मार्ग पर ही 75 फीसदी क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से जारी एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहन 50 के बजाए अब से 75 फीसदी यात्रियों के साथ सफर कर सकते हैं.

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नई एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि किराया सामान्य ही रहेगा. इसके अतिरिक्त निजी वाहनों के लिए 50 फीसदी की सीमा अभी जारी रहेगी. यही नहीं जारी आदेश के तहत निजी वाहनों में नियम के तहत 50 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे. इसके लिए वैध आईडी के साथ ही आकस्मिक कारणों पर अनुमति दी जाएगी. इसके अतिरिक्त ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है.

Last Updated : Jun 8, 2021, 10:17 AM IST
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