देहरादूनः उत्तराखंड में इन दिनों अन्य राज्यों के नर्सिंग अभ्यर्थियों की भर्ती का मामला सुर्खियों में है. इसी बीच उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत में कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1,564 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है. जिसमें उत्तराखंड के निवासियों को ही नियुक्ति दी जाएगी. नर्सिंग अधिकारी सेवा नियमावली में इसका प्रावधान है. जिसके चलते चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों का चयन अभिलेख सत्यापन के बाद वर्षवार मेरिट के आधार पर किया जाए.
उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती को लेकर तथ्यहीन बयान बाजी कर रहे हैं. जबकि, नर्सिंग अधिकारी भर्ती की नियमावली में इस बात का जिक्र है कि उत्तराखंड के स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों के लिए ही आवेदन करने की व्यवस्था है. ऐसे में इस नियमावली से अलग किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जा सकता. साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती वर्षवार की जाएगी. जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को दी गई है.
ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में 2800 पदों पर होगी स्टाफ नर्सों की भर्ती, वर्षवार नियुक्ति की अड़चनें भी होंगी दूर
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने राज्य में लागू आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे. जिसमें नियमावली के प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है. ऐसे में चयन बोर्ड अभ्यर्थियों की ओर से किए गए ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन प्रक्रिया 31 मई से शुरू हो जाएगा. जिसमें अभ्यार्थियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच की जाएगी. इसके बाद ही अभ्यर्थियों की वर्षवार मेरिट के आधार पर चयनित करते हुए जिलों में तैनाती दी जाएगी. इस भर्ती के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी 1,383 रिक्त नर्सिंग अधिकारियों की वर्षवार मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी.