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किसानों के भारत बंद को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने कसी कमर, जबरन बंद कराने वाले जाएंगे जेल

डीजीपी अशोक कुमार ने भारत बंद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के दृष्टिगत राज्य भर में अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात कर अलग-अलग सेक्टर में पुलिस और प्रशासन के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं.

DGP Ashok Kumar
उत्तराखंड पुलिस ने कसी कमर
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Published : Dec 7, 2020, 5:47 PM IST

देहरादून: कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आठ दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है. जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस पहले ही अलर्ट हो गई है. उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिले के पुलिस प्रभारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाने के लिए जनपद प्रभारियों को जरूरी-दिशा निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि जबरन बंद कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा.

इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने भारत बंद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के दृष्टिगत राज्य भर में अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात कर अलग-अलग सेक्टर में पुलिस और प्रशासन के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, दूसरी तरफ जबरन तरीके से भारत बंद कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए.

इनामी और वांछित अपराधियों पर कसा जाएगा शिकंजा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में डीजीपी अशोक कुमार ने इनामी और वांछित अपराधियों पर शिकंजा कसने के भी निर्देश दिए हैं. अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिला स्तर पर एसओजी और राज्य स्तर की स्पेशल टॉस्क फोर्स (STF) की जिम्मेदारी तय की गई है.

डीजीपी ने जिले के पुलिस प्रभारियों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश

  • प्रस्तावित भारत बंद के मद्देनजर सभी जनपदों के प्रभारियों को जनता से संपर्क व मीटिंग कर उनसे बंद को शांतिपूर्ण तरीके से आह्वान करने के निर्देश.
  • इस दौरान यदि कोई संगठन जबरदस्ती किसी दुकान या संस्थान को बंद कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
  • स्थानीय अभिसूचना तंत्र को अलर्ट करने के निर्देश दिए गए है. यदि शांति व्यवस्था भग करने की कोई भी सूचना मिले तो तत्काल कार्रवाई की जाए.
  • भारत बंद से पहले सभी जनपद के पुलिस प्रभारियों को जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर जोन व सेक्टर में पुलिस अधिकारियों के साथ संबंधित मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश.
  • अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल सूचना एकत्र कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश.
  • सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी रख भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ समय रहते मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश.

देहरादून: कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आठ दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है. जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस पहले ही अलर्ट हो गई है. उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिले के पुलिस प्रभारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाने के लिए जनपद प्रभारियों को जरूरी-दिशा निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि जबरन बंद कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा.

इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने भारत बंद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के दृष्टिगत राज्य भर में अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात कर अलग-अलग सेक्टर में पुलिस और प्रशासन के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, दूसरी तरफ जबरन तरीके से भारत बंद कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए.

इनामी और वांछित अपराधियों पर कसा जाएगा शिकंजा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में डीजीपी अशोक कुमार ने इनामी और वांछित अपराधियों पर शिकंजा कसने के भी निर्देश दिए हैं. अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिला स्तर पर एसओजी और राज्य स्तर की स्पेशल टॉस्क फोर्स (STF) की जिम्मेदारी तय की गई है.

डीजीपी ने जिले के पुलिस प्रभारियों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश

  • प्रस्तावित भारत बंद के मद्देनजर सभी जनपदों के प्रभारियों को जनता से संपर्क व मीटिंग कर उनसे बंद को शांतिपूर्ण तरीके से आह्वान करने के निर्देश.
  • इस दौरान यदि कोई संगठन जबरदस्ती किसी दुकान या संस्थान को बंद कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
  • स्थानीय अभिसूचना तंत्र को अलर्ट करने के निर्देश दिए गए है. यदि शांति व्यवस्था भग करने की कोई भी सूचना मिले तो तत्काल कार्रवाई की जाए.
  • भारत बंद से पहले सभी जनपद के पुलिस प्रभारियों को जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर जोन व सेक्टर में पुलिस अधिकारियों के साथ संबंधित मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश.
  • अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल सूचना एकत्र कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश.
  • सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी रख भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ समय रहते मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश.
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