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होली के जश्न पर कोरोना का साया, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन

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Published : Mar 26, 2021, 8:38 PM IST

उत्तराखंड शासन ने होली और दूसरे त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है.

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होली के जश्न पर कोरोना का पहरा

देहरादून: राज्य में होली समेत दूसरे आयोजनों को लेकर उत्तराखंड शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं.गाइड लाइन के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से बचाव को देखते हुए सरकार ने बिंदुवार कुल 12 विषयों को रखा है. इसमें प्रदेशवासियों से त्योहारों के दौरान एहतियात बरतने की गुजारिश भी की गई है.

जारी गाइडलाइन के अनुसार होलिका दहन कार्यक्रम स्थल पर 50% व्यक्तियों की अनुमति रहेगी. इस दौरान गैर जरूरी भीड़ का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा. कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए भी कहा गया है. उधर 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों समेत गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचने के लिए कहा गया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचने और घरों में ही होली मनाने के भी गाइडलाइन में निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें- दिल्ली: भारत बंद के चलते पटरियों पर बैठे किसान, रेल यातायात प्रभावित

मुख्य सचिव की तरफ से जारी इस आदेश में होली मिलन स्थल पर 50% तक ही कैपेसिटी के लिहाज से लोगों की मौजूदगी के लिए कहा गया है.

पढ़ें- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीने में दर्द की शिकायत, हरिद्वार दौरा रद्द

समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग सेनिटाइजर और तमाम दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाने, किसी भी प्रकार के हुड़दंग न करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब और तेज लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करने के लिए कहा गया है.

पढ़ें- जमकर हो रहा सरकारी पैसे का दुरुपयोग, CM के हेलीकॉप्टर से यूपी में घूम रहे BJP के नेता

होली के मद्देनजर कैंटोंमेंट जोन में होली खेलना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा. लोग अपने घरों के अंदर ही होली मना सकते हैं. पतली गलियों और संकरी गलियों में होली खेलने से बचने के लिए कहा गया है.

पढ़ें- पहाड़ों में दिनों-दिन बढ़ रही वनाग्नि की घटनाएं, संसाधनों का रोना रो रहा विभाग
होली में पानी और गीले रंगों का प्रयोग करने से बचने और सूखे रंग ऑर्गेनिक रंगों का ही प्रयोग करने के भी सुझाव दिए गए हैं. आदेश में होली मिलन समारोह में खाने वाली चीजों का वितरण करने से परहेज करने के लिए भी कहा गया है. यही नहीं खाद्य या पेयजल देने के लिए डिस्पोजल का ही प्रयोग करने के लिए भी निर्देशित किया गया है.

देहरादून: राज्य में होली समेत दूसरे आयोजनों को लेकर उत्तराखंड शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए गए हैं.गाइड लाइन के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से बचाव को देखते हुए सरकार ने बिंदुवार कुल 12 विषयों को रखा है. इसमें प्रदेशवासियों से त्योहारों के दौरान एहतियात बरतने की गुजारिश भी की गई है.

जारी गाइडलाइन के अनुसार होलिका दहन कार्यक्रम स्थल पर 50% व्यक्तियों की अनुमति रहेगी. इस दौरान गैर जरूरी भीड़ का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा. कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाने के लिए भी कहा गया है. उधर 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों समेत गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचने के लिए कहा गया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचने और घरों में ही होली मनाने के भी गाइडलाइन में निर्देश दिए गए हैं.

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मुख्य सचिव की तरफ से जारी इस आदेश में होली मिलन स्थल पर 50% तक ही कैपेसिटी के लिहाज से लोगों की मौजूदगी के लिए कहा गया है.

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समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग सेनिटाइजर और तमाम दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाने, किसी भी प्रकार के हुड़दंग न करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब और तेज लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करने के लिए कहा गया है.

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होली के मद्देनजर कैंटोंमेंट जोन में होली खेलना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा. लोग अपने घरों के अंदर ही होली मना सकते हैं. पतली गलियों और संकरी गलियों में होली खेलने से बचने के लिए कहा गया है.

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होली में पानी और गीले रंगों का प्रयोग करने से बचने और सूखे रंग ऑर्गेनिक रंगों का ही प्रयोग करने के भी सुझाव दिए गए हैं. आदेश में होली मिलन समारोह में खाने वाली चीजों का वितरण करने से परहेज करने के लिए भी कहा गया है. यही नहीं खाद्य या पेयजल देने के लिए डिस्पोजल का ही प्रयोग करने के लिए भी निर्देशित किया गया है.

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