देहरादून: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) की ओर से नए बिजली कनेक्शन दिए जाने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत जहां अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणियों के सभी उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नए बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है.
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यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूआईआरसी की ओर से लो टेंशन और एक्स्ट्रा हाईटेंशन कनेक्शन के शुल्क में वृद्धि की गई है, जो कुछ इस प्रकार है.
40 मीटर दूरी के लिए कनेक्शन
लो टेंशन लाइन
- ओवर हेड कनेक्शन- पहले भी 100 था और अब भी 100 है.
- अंडर ग्राउंड कनेक्शन- पहले शून्य और अब 300 रुपए.
4 किलो वाट कनेक्शन
- ओवरहेड कनेक्शन- पहले 1000 रुपए प्रति 10 मीटर अब 1500 रुपए.
- अंडर ग्राउंड कनेक्शन- पहले शून्य और अब 4500 रुपए प्रति 10 मीटर.
4 से 10 किलोवाट का कनेक्शन
- ओवरहेड कनेक्शन- पहले 1500 रुपए अब 2000 रुपए.
- अंडर ग्राउंड कनेक्शन- पहले 3000 और अब 5000 रुपए.
10 से 25 किलोवाट का पोस्टपेड कनेक्शन
- ओवरहेड कनेक्शन- पहले 2500 रुपए अब 4000 रुपए.
- अंडर ग्राउंड कनेक्शन- पहले 5000 और अब 10000 रुपए.
10 से 25 किलोवाट का प्रीपेड कनेक्शन
- ओवरहेड कनेक्शन- पहले शून्य अब 4000 रुपए.
- अंडर ग्राउंड कनेक्शन- पहले शून्य और अब 10000 रुपए.
वहीं, दूसरी तरफ बिजली के नए कनेक्शन में देरी करने पर अब ऊर्जा निगम को भी भारी आर्थिक नुकसान से गुजरना पड़ेगा. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार बिजली कनेक्शन देने में 15 दिन से ज्यादा का समय लगने पर ऊर्जा निगम को आयोग में जुर्माना जमा करना होगा. इसके साथ ही कनेक्शन देने में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन के हिसाब से ऊर्जा निगम को उपभोक्ता को जुर्माना चुकाना होगा.
यहां गौर करने वाली बात यह है कि एचटी कनेक्शन देने में देरी होने पर अब ऊर्जा निगम को प्रति दिन के हिसाब से 500 रुपए या अधिकतम एक लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा.