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उत्तराखंड शिक्षा विभाग हरियाणा की ट्रांसफर व्यवस्था करेगा लागू, अधिकारियों की कमेटी गठित

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Published : Apr 11, 2022, 2:54 PM IST

उत्तराखंड शिक्षा विभाग (Uttarakhand Education Department) शिक्षकों के ट्रांसफर कानून में रियायत देने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों को कमेटी में रखा गया है. ये लोग हरियाणा और केंद्रीय विद्यालय की तबादला व्यवस्था का अध्ययन करेंगे.

उत्तराखंड शिक्षा विभाग
उत्तराखंड शिक्षा विभाग

देहरादून: उत्तराखंड में 2017-18 में लागू हुए ट्रांसफर एक्ट (Uttarakhand Transfer Act) के बाद से लगातार शिक्षक संघ अपने लिए अलग से तबादला कानून बनाने की मांग कर रहा है. जिसको लेकर शिक्षक संघ ने नए शिक्षा मंत्री के सामने यह मांग उठाई है. जिस पर अब शिक्षा विभाग (Uttarakhand Education Department) शिक्षकों के ट्रांसफर कानून में रियायत देने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों को कमेटी में रखा गया है. ये लोग हरियाणा और केंद्रीय विद्यालय की तबादला व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रदेश में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देगी. रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई होगी. कमेटी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से उपनिदेशक डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट और माध्यमिक निदेशालय से जगमोहन सोनी को शामिल किया गया है.

प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षा विभाग का तबादला कानून भी अन्य विभागों जैसा है. जबकि विभाग का कार्य करने का तरीका और अन्य कार्यक्षेत्र भिन्न हैं. जहां अन्य विभागों के कार्यालय, जिला मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालय तक होते हैं. वहीं, एक शिक्षक गांव-गांव तक अपनी सेवाएं देता है. इसलिए शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए. ठोस नीति के साथ ही शिक्षकों को समान रूप से दुर्गम और सुगम में कार्य करने का मौका मिले. ट्रांसफर एक्ट की धारा-27 के नाम पर साल भर में होने वाले ट्रांसफर से शिक्षा विभाग की व्यवस्था बिगड़ती है.

पढ़ें: शिक्षा महकमे में 6 महीने में कैसे दूर होगी बदहाली, तस्वीर बदलने की कवायद तेज

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल का कहना है कि तबादला प्रक्रिया को बदलने के लिए दो अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है. ये लोग पहले हरियाणा और केंद्रीय विद्यालय के तबादला कानून का अध्ययन करेंगे. इसके लिए हरियाणा सरकार को पत्र भेजा जा रहा है, ताकि अधिकारी हरियाणा जाकर इस व्यवस्था की सही तरीके से जानकारी ले सकें. उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: उत्तराखंड में 2017-18 में लागू हुए ट्रांसफर एक्ट (Uttarakhand Transfer Act) के बाद से लगातार शिक्षक संघ अपने लिए अलग से तबादला कानून बनाने की मांग कर रहा है. जिसको लेकर शिक्षक संघ ने नए शिक्षा मंत्री के सामने यह मांग उठाई है. जिस पर अब शिक्षा विभाग (Uttarakhand Education Department) शिक्षकों के ट्रांसफर कानून में रियायत देने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों को कमेटी में रखा गया है. ये लोग हरियाणा और केंद्रीय विद्यालय की तबादला व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रदेश में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देगी. रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई होगी. कमेटी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से उपनिदेशक डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट और माध्यमिक निदेशालय से जगमोहन सोनी को शामिल किया गया है.

प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षा विभाग का तबादला कानून भी अन्य विभागों जैसा है. जबकि विभाग का कार्य करने का तरीका और अन्य कार्यक्षेत्र भिन्न हैं. जहां अन्य विभागों के कार्यालय, जिला मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालय तक होते हैं. वहीं, एक शिक्षक गांव-गांव तक अपनी सेवाएं देता है. इसलिए शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए. ठोस नीति के साथ ही शिक्षकों को समान रूप से दुर्गम और सुगम में कार्य करने का मौका मिले. ट्रांसफर एक्ट की धारा-27 के नाम पर साल भर में होने वाले ट्रांसफर से शिक्षा विभाग की व्यवस्था बिगड़ती है.

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प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल का कहना है कि तबादला प्रक्रिया को बदलने के लिए दो अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है. ये लोग पहले हरियाणा और केंद्रीय विद्यालय के तबादला कानून का अध्ययन करेंगे. इसके लिए हरियाणा सरकार को पत्र भेजा जा रहा है, ताकि अधिकारी हरियाणा जाकर इस व्यवस्था की सही तरीके से जानकारी ले सकें. उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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