देहरादून: उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सरकार ने वर्दी भत्ता देने का फैसला ले लिया है. इसके लिए शासन की तरफ से बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. राज्य भर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब वर्दी भत्ते का लाभ मिलने लगेगा. हालांकि वर्दी भत्ता देने के साथ ही शासन ने अनिवार्य शर्तों को भी इसमें जोड़ दिया है.
उत्तराखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासन ने 2400 रुपए प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता देने से जुड़ा आदेश कर दिया है. हालांकि इस आदेश में सचिवालय कर्मचारी शामिल नहीं हैं. सचिवालय को छोड़कर बाकी प्रदेश भर के विभागों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. जनवरी 2024 से सालाना ₹2400 वर्दी भत्ता कर्मचारियों को दिया जाएगा. शासन स्तर पर वित्त विभाग द्वारा इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया है.चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लंबे समय से वर्दी भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे थे और विभिन्न संगठन स्तर पर भी उनकी मांग को उठाया जा रहा था.
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लिहाजा सरकार ने भी इन कर्मचारियों की मांग को मानते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साल के अंत में बड़ा तोहफा दे दिया है. हालांकि इससे संबंधित फैसला कैबिनेट की बैठक में पहले ही हो चुका था और इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी.चतुर श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता देने के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित कर दी गई हैं. जिसमें वर्दी भत्ता लिए जाने के बाद कर्मचारियों को वर्दी सिलवाने के बाद इसका प्रमाण पत्र आहरण वितरण अधिकारी को देना होगा. इसके अलावा कर्मचारियों को कार्यालय में अनिवार्य रूप से वर्दी पहन कर ही आना होगा. ऐसा नहीं करने पर वर्दी भत्ता की वसूली समेत विभागीय कार्रवाई भी किए जाने की बात कही गई है. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वर्दी में बाई तरफ उनका नाम और पद भी लिखा जाएगा.