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उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान

देहरादून सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब 15 दिसंबर से सभी शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
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Published : Dec 9, 2020, 7:17 AM IST

Updated : Dec 9, 2020, 4:02 PM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. बैठक में उत्तराखंड में 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान सरकारी और निजी डिग्री कॉलेजों समेत सभी तरह के प्रोफेशनल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी दे दी गई है. राज्य में काफी लंबे समय से उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने पर विचार किया जा रहा था. इस दिशा में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी तैयारी की जा रही थी. इसको लेकर कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत प्रदेश में सभी निजी और सरकारी कॉलेजों को खोला जाएगा. सरकार की तरफ से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्रों में उचित दूरी को लेकर भी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया है. विश्वविद्यालय और कॉलेजों की एंट्री से लेकर छात्रों की कक्षाओं तक में मौजूदा कैपेसिटी के लिहाज से उचित दूरी रखने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर निर्णय लेना है. सरकार में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान चाहे वे निजी हो या सरकारी सभी के लिए यह आदेश दिए गए हैं.

बैठक के अन्य फैसले-

  • वेट सुनवाई के लंबित प्रकरणों की तिथि को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई.
  • सहायक अध्यापक, एलटी के लिए MA आर्ट्स, फाइन आर्ट के छात्रों के लिए कैबिनेट ने फिर से प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए.
  • शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों या 100 वर्ग मीटर भूमि पर रहने वाले लोगों को ₹100 में दिए जाएगा पेयजल कनेक्शन. इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1 में पेयजल कनेक्शन देने का काम भी कर चुकी है सरकार.
  • ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम करने वाले ठेकेदारों को लेकर भंडारण, क्रशर को लेकर नियमों में किया गया शिथिलीकरण.
  • स्वामित्व योजना में 21 दिनों में नोटिस के निपटारे को अब 10 दिन किया गया.
  • PG करने वाले सरकारी डॉक्टर्स को स्थायी फंड मिलेगा या आधा वेतन, बैंक गारंटी को 1 करोड़ से 50 लाख किया गया.
  • पड़ोसी देशों के साथ निविदा की शर्तें भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू होंगी.
  • राज्य में प्रिक्यूमेंट रूल को लेकर भारत सरकार के संशोधित नियम ही राज्य में मान्य होंगे. चीन की कंपनियों को बाहर करने से जुड़ा बड़ा फैसला.
  • PAC, RAF, IRB में अब महिलाओं और पुरुषों की प्रमोशन की वरिष्ठता सूची अब अलग-अलग बनाई जाएगी.

गौर हो कि पिछली कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए संस्थानों को खोले जाने पर दीपावली के बाद दिसंबर की कैबिनेट में निर्णय लेने का फैसला हुआ था.

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. बैठक में उत्तराखंड में 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान सरकारी और निजी डिग्री कॉलेजों समेत सभी तरह के प्रोफेशनल कॉलेज खोले जाने की मंजूरी दे दी गई है. राज्य में काफी लंबे समय से उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने पर विचार किया जा रहा था. इस दिशा में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी तैयारी की जा रही थी. इसको लेकर कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत प्रदेश में सभी निजी और सरकारी कॉलेजों को खोला जाएगा. सरकार की तरफ से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्रों में उचित दूरी को लेकर भी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया है. विश्वविद्यालय और कॉलेजों की एंट्री से लेकर छात्रों की कक्षाओं तक में मौजूदा कैपेसिटी के लिहाज से उचित दूरी रखने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर निर्णय लेना है. सरकार में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान चाहे वे निजी हो या सरकारी सभी के लिए यह आदेश दिए गए हैं.

बैठक के अन्य फैसले-

  • वेट सुनवाई के लंबित प्रकरणों की तिथि को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई गई.
  • सहायक अध्यापक, एलटी के लिए MA आर्ट्स, फाइन आर्ट के छात्रों के लिए कैबिनेट ने फिर से प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए.
  • शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों या 100 वर्ग मीटर भूमि पर रहने वाले लोगों को ₹100 में दिए जाएगा पेयजल कनेक्शन. इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1 में पेयजल कनेक्शन देने का काम भी कर चुकी है सरकार.
  • ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम करने वाले ठेकेदारों को लेकर भंडारण, क्रशर को लेकर नियमों में किया गया शिथिलीकरण.
  • स्वामित्व योजना में 21 दिनों में नोटिस के निपटारे को अब 10 दिन किया गया.
  • PG करने वाले सरकारी डॉक्टर्स को स्थायी फंड मिलेगा या आधा वेतन, बैंक गारंटी को 1 करोड़ से 50 लाख किया गया.
  • पड़ोसी देशों के साथ निविदा की शर्तें भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू होंगी.
  • राज्य में प्रिक्यूमेंट रूल को लेकर भारत सरकार के संशोधित नियम ही राज्य में मान्य होंगे. चीन की कंपनियों को बाहर करने से जुड़ा बड़ा फैसला.
  • PAC, RAF, IRB में अब महिलाओं और पुरुषों की प्रमोशन की वरिष्ठता सूची अब अलग-अलग बनाई जाएगी.

गौर हो कि पिछली कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोले जाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए संस्थानों को खोले जाने पर दीपावली के बाद दिसंबर की कैबिनेट में निर्णय लेने का फैसला हुआ था.

Last Updated : Dec 9, 2020, 4:02 PM IST
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