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कैबिनट फैसला: कमर्शियल वाहनों का 3 महीने का रोड टैक्स माफ, सरकार को 14 करोड़ 23 लाख का नुकसान

सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 15 विषय मंत्रिमंडल के सामने आए. जिनमें से 14 पर अहम फैसले लिए गए.

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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक.
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Published : May 21, 2020, 3:32 PM IST

Updated : May 21, 2020, 6:31 PM IST

देहरादून: गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. लगभग 3 घंटे चली इस अहम बैठक में कोविड-19 से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. साथ ही बैठक में अन्य कई महत्वूर्ण फैसलों पर भी निर्णय लिए गये.

सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 15 विषय मंत्रिमंडल के सामने आए. जिनमें से 14 पर अहम फैसले लिए गए. बैठक में उद्योग से जुड़े एक विषय पर मंत्री हरक सिंह रावत और मदन कौशिक की एक कमेटी गठित की गई.

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:-

  • कोविड-19 को लेकर बॉर्डर पर क्वारंटाइन किये जाने के उच्च न्यायालय के ऑर्डर को लेकर होने वाली संस्थागत और व्यवस्थागत समस्या को लेकर सरकार हाई कोर्ट जाएगी.
  • 15वें वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि का निकायों में वितरण दरों में परिवर्तन किया गया है. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में 35:30:35 को बदलकर क्रमशः 75:10:15 का अनुपात कर दिया गया है.
  • उत्तराखंड जोत चकबंदी नियमावली 2020 को मंजूरी दी गई. इसके अंतर्गत नाम, परिभाषा, नोटिस भेजना, अधिसूचना जारी करना इत्यादि को स्पष्ट किया गया है.
  • पैदल संस्थान के प्रबंध निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में वार्षिक प्रविष्टि के लिए समय सीमा 8 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दी गई है.
  • लॉकडाउन के दौरान बंद रही शराब की दुकानों की अवधि में शराब व्यपारियों के पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च माह में 10 दिन के नुकसान का 34 करोड़ और इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 3 मई के बीच के नुकसान का 195 करोड़ रुपए का भार सरकार वहन करेगी.
  • मुख्यमंत्री राज्य कृषि योजना लागू की गई है. इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के बीच फंड के गैप की भरपाई राज्य सरकार करेगी. बीज के लिए अन्य निगमों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, टिहरी भरसार विश्वविद्यालय और आईसीएआर के लिए अनुमति दी गई.
  • राज्य वन्यजीव अवैध शिकार अपराध रोकथाम के लिए 14 पदों का सृजन किया गया यह पद विभागीय पद होंगे.
  • स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के लिए बिना अवकाश 5 वर्ष की अनुपस्थिति पर सेवा समाप्त की जाएगी.
  • सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना अधिकारी के पद पर हिंदी विषय की अनिवार्यता को समाप्त किया गया.
  • सार्वजनिक वाहन व्यवसायियों के परमिट नवीनीकरण की फीस के छूट के अंतर्गत 14 करोड़ 30 लाख की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी और रोड टैक्स में 3 माह की छूट के बाद 63 करोड़ 28 लाख रुपए की भी राज्य सरकार भरपाई करेगी.
  • सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के एकीकरण के बाद समग्र शिक्षा अभियान चलाया जाएगा जहां पहले कुल 2677 पर थे अब पदों की संख्या घटकर 1959 रह जाएगी.
  • पर्यटन विभाग के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को संरक्षण देने के लिए पानी पर लिए जाने वाले बिल जल मूल्य कर वृद्धि को 15% से घटाकर 9% किया गया है जिससे एक करोड़ 87 लाख का व्यव भर राज्य सरकार पर.
  • श्रम सुधार के अंतर्गत उद्योगों द्वारा श्रमिकों को दिए जाने वाले वाला मार्च माह का बोनस जो नवंबर 2020 में दिया जाना था अब इसे 31 मार्च 2021 तक दिया जा सकता है. जो उद्योग फायदे में होंगे उन्हें 8.33% बोनस दे रहा होगा.
  • पर्यटन औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि को एकमुश्त ₹1000 खाते में दी जाएगी. इससे 25 करोड़ का अधिभार राज्य सरकार पर पड़ेगा. इसके अलावा- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, दीनदयाल होम स्टे योजना में अप्रैल से जून तक ऋण ब्याज पर छूट दी गई है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सहमति की अवधि को 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. आबकारी होटल रेस्टोरेंट बार शुल्क में 3 माह की छूट दी गई है और नवीनीकरण पंजीकरण शुल्क में 1 वर्ष की छूट दी गई है.

बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल मौजूद रहे. कैबिनेट बैठक में राज्य के मौजूदा हालातों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

देहरादून: गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. लगभग 3 घंटे चली इस अहम बैठक में कोविड-19 से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. साथ ही बैठक में अन्य कई महत्वूर्ण फैसलों पर भी निर्णय लिए गये.

सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 15 विषय मंत्रिमंडल के सामने आए. जिनमें से 14 पर अहम फैसले लिए गए. बैठक में उद्योग से जुड़े एक विषय पर मंत्री हरक सिंह रावत और मदन कौशिक की एक कमेटी गठित की गई.

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:-

  • कोविड-19 को लेकर बॉर्डर पर क्वारंटाइन किये जाने के उच्च न्यायालय के ऑर्डर को लेकर होने वाली संस्थागत और व्यवस्थागत समस्या को लेकर सरकार हाई कोर्ट जाएगी.
  • 15वें वित्त आयोग के अनुदान की धनराशि का निकायों में वितरण दरों में परिवर्तन किया गया है. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में 35:30:35 को बदलकर क्रमशः 75:10:15 का अनुपात कर दिया गया है.
  • उत्तराखंड जोत चकबंदी नियमावली 2020 को मंजूरी दी गई. इसके अंतर्गत नाम, परिभाषा, नोटिस भेजना, अधिसूचना जारी करना इत्यादि को स्पष्ट किया गया है.
  • पैदल संस्थान के प्रबंध निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में वार्षिक प्रविष्टि के लिए समय सीमा 8 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दी गई है.
  • लॉकडाउन के दौरान बंद रही शराब की दुकानों की अवधि में शराब व्यपारियों के पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च माह में 10 दिन के नुकसान का 34 करोड़ और इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 3 मई के बीच के नुकसान का 195 करोड़ रुपए का भार सरकार वहन करेगी.
  • मुख्यमंत्री राज्य कृषि योजना लागू की गई है. इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के बीच फंड के गैप की भरपाई राज्य सरकार करेगी. बीज के लिए अन्य निगमों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, टिहरी भरसार विश्वविद्यालय और आईसीएआर के लिए अनुमति दी गई.
  • राज्य वन्यजीव अवैध शिकार अपराध रोकथाम के लिए 14 पदों का सृजन किया गया यह पद विभागीय पद होंगे.
  • स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के लिए बिना अवकाश 5 वर्ष की अनुपस्थिति पर सेवा समाप्त की जाएगी.
  • सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना अधिकारी के पद पर हिंदी विषय की अनिवार्यता को समाप्त किया गया.
  • सार्वजनिक वाहन व्यवसायियों के परमिट नवीनीकरण की फीस के छूट के अंतर्गत 14 करोड़ 30 लाख की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी और रोड टैक्स में 3 माह की छूट के बाद 63 करोड़ 28 लाख रुपए की भी राज्य सरकार भरपाई करेगी.
  • सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के एकीकरण के बाद समग्र शिक्षा अभियान चलाया जाएगा जहां पहले कुल 2677 पर थे अब पदों की संख्या घटकर 1959 रह जाएगी.
  • पर्यटन विभाग के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को संरक्षण देने के लिए पानी पर लिए जाने वाले बिल जल मूल्य कर वृद्धि को 15% से घटाकर 9% किया गया है जिससे एक करोड़ 87 लाख का व्यव भर राज्य सरकार पर.
  • श्रम सुधार के अंतर्गत उद्योगों द्वारा श्रमिकों को दिए जाने वाले वाला मार्च माह का बोनस जो नवंबर 2020 में दिया जाना था अब इसे 31 मार्च 2021 तक दिया जा सकता है. जो उद्योग फायदे में होंगे उन्हें 8.33% बोनस दे रहा होगा.
  • पर्यटन औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि को एकमुश्त ₹1000 खाते में दी जाएगी. इससे 25 करोड़ का अधिभार राज्य सरकार पर पड़ेगा. इसके अलावा- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, दीनदयाल होम स्टे योजना में अप्रैल से जून तक ऋण ब्याज पर छूट दी गई है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सहमति की अवधि को 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. आबकारी होटल रेस्टोरेंट बार शुल्क में 3 माह की छूट दी गई है और नवीनीकरण पंजीकरण शुल्क में 1 वर्ष की छूट दी गई है.

बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, मदन कौशिक, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल मौजूद रहे. कैबिनेट बैठक में राज्य के मौजूदा हालातों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

Last Updated : May 21, 2020, 6:31 PM IST
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