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त्रिवेंद्र कैबिनेट का बड़ा फैसलाः पेट्रोल-डीजल पर दी गई छूट ली वापस, गैरसैंण में भूमि खरीद फरोख्त से हटी रोक

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 12 बिंदुओं पर चर्चा हुई और 11 मुद्दों पर फैसला हुआ.

मदन कौशिक.
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Published : Jul 10, 2019, 10:12 PM IST

Updated : Jul 10, 2019, 11:11 PM IST

देहरादून: त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक बुधवार को राजधानी देहरादून में हुई. इस बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए. जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली छूट वापस ले ली गई. ऐसे में अब पेट्रोल के दामों में ढाई रुपये और डीजल के दामों में एक रुपये की बढ़ोत्तरी होगी. वहीं सरकार के इस फैसले से जनता पर महंगाई को बोझ बढ़ेगा. दूसरी ओर गैरसैंण में भूमि खरीद फरोख्त पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक को खत्म कर दी गई है. गैरसैंण में ऐसे करीब 27 गांव थे, जहां 2012 से खरीद-फरोख्त पर रोक थी.

सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी.

बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 12 बिंदुओं पर चर्चा हुई और 11 मुद्दों पर फैसला हुआ. प्रदेश में पेट्रोल-डीजल में बढ़ोतरी के साथ ही भारत सरकार के जीएसटी में संशोधन पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

11 मुद्दों पर लगी कैबिनेट की मुहर

  • सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों के लिए धारा 25 के तहत रोकण के परिवहन के लिए नियमावली पर लगी मुहर.
  • गुज्जर परिवारों के 57 परिवारों के विस्थापन की नियमावली पर लगी मुहर. प्रत्येक परिवार को एक एकड़ भूमि और 5 लाख रुपये देने पर कैबिनेट की सहमति.
  • उत्तराखंड परिवहन विभाग में प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली में संशोधन पर कैबिनेट की मुहर.
  • प्रवर्तन कर्मचारी की शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में किया बदलाव.
  • पेट्रोल और डीजल पर सेस को बढ़ाया. अक्टूबर 2018 में पहले उत्तराखंड सरकार ने दी थी छूट. अब डीजल में एक रुपये और पेट्रोल में ढाई रुपये की बढ़ोत्तरी.
  • भारत सरकार की जीएसटी पर संशोधन पर उत्तराखंड कैबिनेट की मुहर. इस संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.
  • ऐसे कर्मचारी जो 2006 से 2010 के बीच विभिन्न विभागों से सचिवालय में सेवारत हैं, उन्हें संविलियन करने के बाद दिया जाएगा सचिवालय संवर्ग.
  • चमोली जिले में गैरसैंण के आस-पास जमीनों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध हटाया गया. अब चमोली जिले के गैरसैंण में आसानी से हो सकती है जमीनों की खरीददारी.

देहरादून: त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक बुधवार को राजधानी देहरादून में हुई. इस बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए. जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली छूट वापस ले ली गई. ऐसे में अब पेट्रोल के दामों में ढाई रुपये और डीजल के दामों में एक रुपये की बढ़ोत्तरी होगी. वहीं सरकार के इस फैसले से जनता पर महंगाई को बोझ बढ़ेगा. दूसरी ओर गैरसैंण में भूमि खरीद फरोख्त पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक को खत्म कर दी गई है. गैरसैंण में ऐसे करीब 27 गांव थे, जहां 2012 से खरीद-फरोख्त पर रोक थी.

सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी.

बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 12 बिंदुओं पर चर्चा हुई और 11 मुद्दों पर फैसला हुआ. प्रदेश में पेट्रोल-डीजल में बढ़ोतरी के साथ ही भारत सरकार के जीएसटी में संशोधन पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

11 मुद्दों पर लगी कैबिनेट की मुहर

  • सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों के लिए धारा 25 के तहत रोकण के परिवहन के लिए नियमावली पर लगी मुहर.
  • गुज्जर परिवारों के 57 परिवारों के विस्थापन की नियमावली पर लगी मुहर. प्रत्येक परिवार को एक एकड़ भूमि और 5 लाख रुपये देने पर कैबिनेट की सहमति.
  • उत्तराखंड परिवहन विभाग में प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली में संशोधन पर कैबिनेट की मुहर.
  • प्रवर्तन कर्मचारी की शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा में किया बदलाव.
  • पेट्रोल और डीजल पर सेस को बढ़ाया. अक्टूबर 2018 में पहले उत्तराखंड सरकार ने दी थी छूट. अब डीजल में एक रुपये और पेट्रोल में ढाई रुपये की बढ़ोत्तरी.
  • भारत सरकार की जीएसटी पर संशोधन पर उत्तराखंड कैबिनेट की मुहर. इस संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.
  • ऐसे कर्मचारी जो 2006 से 2010 के बीच विभिन्न विभागों से सचिवालय में सेवारत हैं, उन्हें संविलियन करने के बाद दिया जाएगा सचिवालय संवर्ग.
  • चमोली जिले में गैरसैंण के आस-पास जमीनों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध हटाया गया. अब चमोली जिले के गैरसैंण में आसानी से हो सकती है जमीनों की खरीददारी.
Intro:summary- उत्तराखंड कैबिनेट ने आज 11 मुद्दों पर चर्चा कर मुहर लगाई... इस दौरान परिवहन निगम से जुड़े एक विषय को फिलहाल चर्चा के लिए रोक लिया गया..

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर बुरी खबर लेकर आई... कैबिनेट में जहां पेट्रोल और डीजल के दमोह में पुरानी छूट को वापस लिया गया वहीं विभिन्न विभागों के 11 मामलों पर मुहर भी लगाई गई।


Body:उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव आए जिसमें से 11 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी... खासतौर पर पेट्रोल और डीजल को लेकर उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला आम जनता के लिए आज से बेहद बुरी खबर लेकर आया ..दरअसल राज्य सरकार ने पूर्व में दी गई छूट को वापस ले लिया है जिसके बाद पेट्रोल पर ढाई रुपए तो डीजल पर ₹1 के दामों में बढ़ोतरी होगी।।।

उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले जिन पर आज कैबिनेट में चर्चा की और उसके बाद उन पर अंतिम मुहर लगाई...


1.         रोकड कार्यकलापों हेतु उत्तराखण्ड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली बनायी गई। भारत सरकार की नियमावली का नियम 25 के आधार पर राज्य सरकार ने नियमावली बनाई है। 

2.         गुर्जर परिवारों के लिए विस्थापन मार्गदर्शक नियमावली बनायी गयी। वन मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गयी उप समिति के आधार पर बनायी गयी नियमावली में कार्बेट में झिरना, ढेला रेंज के 57 गुर्जर परिवारों से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख परिवार रूपए एवं सामुदायिक कार्य के लिए सामुहिक रूप से प्रत्येक परिवार के लिए एक एकड़ के आधार पर 57 एकड़ की भूमि दी जायेगी। 

3.         उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग हेतु सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। प्रवर्तन सिपाही के लिए अर्हता हाईस्कूल से इण्टर की गई।

4.         पेट्रोल-डीजल पर सेस के सम्बन्ध में पेट्रोल पर 2.50 रूपए एवं डीजल पर 1 रूपए वृद्धि की जाएगी।

5.         भारत सरकार के जीएसटी में हुए 05 संशोधन को राज्य सरकार ने विधान मण्डल की अनुमति के बाद स्वीकार कर लिया है। 

6.         उत्तराखण्ड सचिवालय विनियमतिकरण नियमावली में संशोधन करते हुए विभिन्न निगमों, कार्यालयों के 91 कार्मिकों को सचिवालय संवर्ग के लिए स्वीकार किया जायेगा।

7.         चमोली गैरसेंण में गैरसेंण तहसील के आदि बदरी, सिलबाटा, पंचाली, महाचौरी पटवारी क्षेत्र के 27 ग्राम से भूमि क्रय का प्रतिबन्ध हटाया गया।

8.         उत्तराखण्ड भवन निर्माण विकास निधि विनिमय 2011 में संशोधन किया गया। 

9.         महा योजना के अन्तर्गत सड़क चौड़ीकरण के अन्तर्गत नागरिक द्वारा दी गई भूमि के अनुपात में राज्य सरकार भवनों के ऊपरी तल के विस्तार की अनुमति देगी। यदि 03 मीटर भवन के आगे सड़क हेतु छोडा जाता है तो उसका 125 प्रतिशत भवन के उपर विस्तार किया जा सकता है।

10.         एन.एच में जिनकी भूमि अवैध मानी गई थी, यदि वे 12 वर्ष का अपना रिकार्ड जमा कर देते हैं तब उनके भवन का मुआवजा दिया जायेगा। 

11.         शिक्षा  विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में शिक्षा मित्र की पात्रता के सम्बन्ध में संशोधन किया गया।




Conclusion:पूरण कैबिनेट को ओवरऑल दिखा जाए तो खासतौर पर पेट्रोल डीजल का मसला काफी अहम रहा.. जबकि गैरसैण में जमीन की खरीद-फरोख्त की रोक को हटाने पर भी अहम निर्णय लिया गया।
Last Updated : Jul 10, 2019, 11:11 PM IST
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