देहरादून: दून नगर निगम प्रशासन बीते लंबे समय से प्लास्टिक और पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के प्रयासों में जुटा हुआ है. इसी कड़ी में अब मुख्य नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि 5 नवंबर के बाद वेडिंग प्वाइंट संचालकों के साथ ही आम जनता से भी प्लास्टिक के इस्तमाल पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा.
गौरतलब है कि पॉलिथीन और प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए आगामी 5 नवंबर को नगर निगम प्रशासन 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर आम जनता को जागरुक करेगा. ऐसे में 5 सितंबर के बाद यदि कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन या प्लास्टिक का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा. मुख्य नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी शहर के समस्त व्यापारियों और वेडिंग प्वाइंट संचालकों के साथ अहम बैठक की जा चुकी है.
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बैठक में सभी को पॉलिथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी गई है. ऐसे में 5 नवंबर के बाद यदि कोई भी शहरवासी, व्यापारी या वेडिंग प्वाइंट संचालक पॉलिथीन बैग्स या प्लास्टिक से बने किसी भी तरह की डिस्पोजेबल का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उससे प्रति पॉलिथीन 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा.