देहरादूनः बिजली के कमर्शियल कनेक्शन जारी करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए यूपीसीएल ने बड़ा फैसला लिया है. उत्तराखंड में बिजली के कमर्शियल कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. ऐसे में अब छोटे अधिकारी भी बिजली के बड़े कनेक्शन दे पाएंगे. इसके लिए यूपीसीएल प्रबंधन ने अधिशासी अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के अधिकारों को बढ़ा दिया है. इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं.
पढ़ें- दुर्मी ताल का CM त्रिवेंद्र करेंगे निरीक्षण, 1971 में भूस्खलन से पहुंचा था नुकसान
अभी तक लोगों को नए कनेक्शन लेने के लिए यूपीसीएल दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, क्योंकि 75 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए एसई से लेकर चीफ इंजीनियर तक बात करनी पड़ती थी. साथ ही निदेशक स्तर पर सिफारिश भी लगानी पड़ती थी. इसके बाद जाकर कहीं कमर्शियल कनेक्शन मिल पाता था. ऐसे में अभी तक बिजली कनेक्शन देने को लेकर जो व्यवस्था साल 2009 से चली आ रही थी, उस व्यवस्था में अब बदलाव कर दिया गया है.
नई व्यवस्था के तहत अब 1000 केबीए तक के बिजली कनेक्शन अधिशासी अभियंता जारी कर सकेंगे. जबकि नई व्यवस्था से पहले अधिशासी अभियंता को सिर्फ 11 से 75 किलो वाट तक ही कनेक्शन जारी करने का अधिकार था. इसके साथ ही अधीक्षण अभियंता अब 1000 से 2000 केवीए तक के कनेक्शन जारी कर सकेंगे. जबकि पहले अधीक्षण अभियंता को 75 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन देने का अधिकार था.
यूपीसीएल के निदेशक ऑपरेशन अतुल कुमार अग्रवाल की ओर से जारी किए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है. इसके साथ ही आदेश में इस बात का भी जिक्र है कि इन सभी अधिकारियों के लिए विद्युत भारों को स्वीकृत करते हुए वर्तमान समय में लागू रेगुलेशन एवं यूपीसीएल से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी करना होगा.