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देहरादून-हरिद्वार में परिवहन विभाग का स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान, 230 चालान, 40 सीज

परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों के खिलाफ देहरादून और हरिद्वार जिले में 3 दिवसीय अभियान चलाया. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर विभाग ने 230 वाहनों का चालान और 40 वाहन सीज किए. वहीं, दूसरी तरफ डीएम के निर्देश पर विकासनगर में अवैध खनन के लिप्त वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जिसमें साढ़े 3 करोड़ जुर्माना वसूला है.

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Published : Jul 8, 2022, 5:25 PM IST

Updated : Jul 8, 2022, 6:09 PM IST

campaign against school vehicles
स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान

देहरादूनः राजधानी देहरादून में स्कूल खुलते ही परिवहन विभाग एक्टिव मोड़ पर आ गया है. परिवहन विभाग ने नियम के विपरित चलने वाली स्कूल बसों के खिलाफ तीन दिवसीय अभियान शुरू किया है. आरटीओ प्रवर्तन के निर्देशन में यह अभियान देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और रुड़की में चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत टीम द्वारा दो दिन में 800 से अधिक वाहनों को चेक किया और नियमों को उल्लंघन करने पर 230 वाहनों का चालान किया गया है. साथ कोई दस्तावेज नहीं दिखाने पर 40 वाहनों को सीज भी किया गया है.

ये हैं CBSE बोर्ड के मानकः आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड के मानक के अनुसार बसों का रंग पीला होना चाहिए. गाड़ियों पर स्कूल का नाम अंकित होने के साथ ही संबंधित स्कूल का नंबर भी होना चाहिए. गाड़ियों में अग्निशमन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. दुर्घटना होने की स्थिति में बच्चों को तत्काल इलाज मुहैया कराने को लेकर फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए. बच्चे आसानी से चढ़ और उतर सके इसके लिए गाड़ियां लो फ्लोर होनी चाहिए.

खिड़कियों पर सुरक्षा जाली होनी चाहिए, ताकि बच्चे खिड़की से सिर बाहर ना निकाल सके. बस में बच्चों के बैग रखने के लिए जगह होनी चाहिए. स्कूल बस और वैन चालक ड्रेस में होना चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन के दस्तावेज होने चाहिए. बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही जीपीएस लगाना अनिवार्य है. स्कूल बस और वैन की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. स्कूल बसों के दरवाजों पर ताला लगाना अनिवार्य होगा और स्कूल बस सहित वैन किसी भी हालत में दूसरी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेंगे.
ये भी पढ़ेंः रुड़की आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं को मिल रहे सड़े अंडे, सेनेटरी नैपकिन भी महंगा

आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा ने बताया कि परिवहन मंत्री चंदन राम दास द्वारा निर्देशित किया गया था कि स्कूल वाहनों के प्रति परिवहन विभाग बहुत संवेदनशील रहे और ऐसे किसी वाहन का संचालन ना हो, जिससे बच्चों की जान को खतरा पैदा हो. इसी के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा तीन दिवसीय 6,7 और 8 जुलाई को पूरे संभाग में अभियान चलाया गया है. इस अभियान के अंतर्गत संभाग के हर जिले और सभी कार्यालय सहित चेक पोस्टों पर भी स्कूल वाहनों की चेकिंग की गई.

साढ़े 3 करोड़ का जुर्माना वसूलाः देहरादून डीएम के निर्देश पर विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में राजस्व, खनन, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रात में अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान पिछले 3 महीने से जारी है. इस बीच करीब अवैध खनन में लिप्त वाहनों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने साढ़े तीन करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है.

वहीं, बीती रात विकासनगर शिमला बाईपास रोड पर करीब 200 वाहनों की जांच की गई. जांच के दौरान 1 डंपर अवैध खनन से लदा पाया गया. जिसको सीज किया गया है. डंपर मालिक का 60 हजाए से अधिक का चालान काटा गया है. जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत करीब 100 गाड़िया सीज की गई है.

देहरादूनः राजधानी देहरादून में स्कूल खुलते ही परिवहन विभाग एक्टिव मोड़ पर आ गया है. परिवहन विभाग ने नियम के विपरित चलने वाली स्कूल बसों के खिलाफ तीन दिवसीय अभियान शुरू किया है. आरटीओ प्रवर्तन के निर्देशन में यह अभियान देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और रुड़की में चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत टीम द्वारा दो दिन में 800 से अधिक वाहनों को चेक किया और नियमों को उल्लंघन करने पर 230 वाहनों का चालान किया गया है. साथ कोई दस्तावेज नहीं दिखाने पर 40 वाहनों को सीज भी किया गया है.

ये हैं CBSE बोर्ड के मानकः आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड के मानक के अनुसार बसों का रंग पीला होना चाहिए. गाड़ियों पर स्कूल का नाम अंकित होने के साथ ही संबंधित स्कूल का नंबर भी होना चाहिए. गाड़ियों में अग्निशमन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए. दुर्घटना होने की स्थिति में बच्चों को तत्काल इलाज मुहैया कराने को लेकर फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए. बच्चे आसानी से चढ़ और उतर सके इसके लिए गाड़ियां लो फ्लोर होनी चाहिए.

खिड़कियों पर सुरक्षा जाली होनी चाहिए, ताकि बच्चे खिड़की से सिर बाहर ना निकाल सके. बस में बच्चों के बैग रखने के लिए जगह होनी चाहिए. स्कूल बस और वैन चालक ड्रेस में होना चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन के दस्तावेज होने चाहिए. बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही जीपीएस लगाना अनिवार्य है. स्कूल बस और वैन की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. स्कूल बसों के दरवाजों पर ताला लगाना अनिवार्य होगा और स्कूल बस सहित वैन किसी भी हालत में दूसरी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेंगे.
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आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा ने बताया कि परिवहन मंत्री चंदन राम दास द्वारा निर्देशित किया गया था कि स्कूल वाहनों के प्रति परिवहन विभाग बहुत संवेदनशील रहे और ऐसे किसी वाहन का संचालन ना हो, जिससे बच्चों की जान को खतरा पैदा हो. इसी के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा तीन दिवसीय 6,7 और 8 जुलाई को पूरे संभाग में अभियान चलाया गया है. इस अभियान के अंतर्गत संभाग के हर जिले और सभी कार्यालय सहित चेक पोस्टों पर भी स्कूल वाहनों की चेकिंग की गई.

साढ़े 3 करोड़ का जुर्माना वसूलाः देहरादून डीएम के निर्देश पर विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में राजस्व, खनन, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रात में अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियान पिछले 3 महीने से जारी है. इस बीच करीब अवैध खनन में लिप्त वाहनों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने साढ़े तीन करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है.

वहीं, बीती रात विकासनगर शिमला बाईपास रोड पर करीब 200 वाहनों की जांच की गई. जांच के दौरान 1 डंपर अवैध खनन से लदा पाया गया. जिसको सीज किया गया है. डंपर मालिक का 60 हजाए से अधिक का चालान काटा गया है. जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत करीब 100 गाड़िया सीज की गई है.

Last Updated : Jul 8, 2022, 6:09 PM IST
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