लक्सर: नगर में मांस बिक्री व पशुओं की हत्या को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर उप जिलाधिकारी ने एक बैठक आहूत की. बैठक में मीट कारोबारी, होटल और ढाबा संचालक शामिल हुए. इस दौरान उपजिलाधिकारी ने मीट विक्रेताओं को पशुओं का वध करने और खुले में गोश्त न बेचने के कड़े निर्देश दिए.
बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा मांस की बिक्री व पशुओं के वध को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत उप जिलाधिकारी ने होटल संचालकों और मीट कारोबारियों के साथ एक बैठक की, इस दौरान उपजिलाधिकारी ने सड़क के किनारे, पार्क और गलियों में अवैध रूप से मीट का कारोबार नहीं करने के सख्त निर्देश दिये. वहीं उन्होंने ये भी आदेश दिया कि स्लाटर हाउस में ही पशुओं का वध किया जायेगा. होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को लाइसेंसी दुकानों से मीट खरीदने को निर्देशित किया गया है.
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वहीं मामले में उप जिलाधिकारी पूरन सिंह ने बताया कि मीट कारोबारियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस के मीट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा खुले स्थानों पर पशुओं का वध करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. मीट कारोबारी वैद्य स्लाटर हाउस से ही पशुओं का मांस खरीदेंगे.