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खुले में बिक रहे मीट पर हाई कोर्ट सख्त, अब होगा ऐसा - लक्सर हिंदी समाचार

हाई कोर्ट ने मांस की बिक्री व पशुओं के वध को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है. जिसके तहत सड़क के किनारे, पार्क, और गलियों में अवैध रूप से मीट का कारोबार नहीं किया जायेगा.

खुले में बिक रहे मीट पर हाई कोर्ट सख्त
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Published : Oct 7, 2019, 9:55 PM IST

लक्सर: नगर में मांस बिक्री व पशुओं की हत्या को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर उप जिलाधिकारी ने एक बैठक आहूत की. बैठक में मीट कारोबारी, होटल और ढाबा संचालक शामिल हुए. इस दौरान उपजिलाधिकारी ने मीट विक्रेताओं को पशुओं का वध करने और खुले में गोश्त न बेचने के कड़े निर्देश दिए.

खुले में बिक रहे मीट पर हाई कोर्ट सख्त

बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा मांस की बिक्री व पशुओं के वध को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत उप जिलाधिकारी ने होटल संचालकों और मीट कारोबारियों के साथ एक बैठक की, इस दौरान उपजिलाधिकारी ने सड़क के किनारे, पार्क और गलियों में अवैध रूप से मीट का कारोबार नहीं करने के सख्त निर्देश दिये. वहीं उन्होंने ये भी आदेश दिया कि स्लाटर हाउस में ही पशुओं का वध किया जायेगा. होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को लाइसेंसी दुकानों से मीट खरीदने को निर्देशित किया गया है.

पढ़ें: नैनीतालः नामकरण संस्कार में जा रहे थे शिरकत करने, कार खाई में गिरने से 2 की मौत

वहीं मामले में उप जिलाधिकारी पूरन सिंह ने बताया कि मीट कारोबारियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस के मीट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा खुले स्थानों पर पशुओं का वध करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. मीट कारोबारी वैद्य स्लाटर हाउस से ही पशुओं का मांस खरीदेंगे.

लक्सर: नगर में मांस बिक्री व पशुओं की हत्या को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर उप जिलाधिकारी ने एक बैठक आहूत की. बैठक में मीट कारोबारी, होटल और ढाबा संचालक शामिल हुए. इस दौरान उपजिलाधिकारी ने मीट विक्रेताओं को पशुओं का वध करने और खुले में गोश्त न बेचने के कड़े निर्देश दिए.

खुले में बिक रहे मीट पर हाई कोर्ट सख्त

बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा मांस की बिक्री व पशुओं के वध को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत उप जिलाधिकारी ने होटल संचालकों और मीट कारोबारियों के साथ एक बैठक की, इस दौरान उपजिलाधिकारी ने सड़क के किनारे, पार्क और गलियों में अवैध रूप से मीट का कारोबार नहीं करने के सख्त निर्देश दिये. वहीं उन्होंने ये भी आदेश दिया कि स्लाटर हाउस में ही पशुओं का वध किया जायेगा. होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को लाइसेंसी दुकानों से मीट खरीदने को निर्देशित किया गया है.

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वहीं मामले में उप जिलाधिकारी पूरन सिंह ने बताया कि मीट कारोबारियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस के मीट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा खुले स्थानों पर पशुओं का वध करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. मीट कारोबारी वैद्य स्लाटर हाउस से ही पशुओं का मांस खरीदेंगे.

Intro:लोकेशन--- लक्सर उत्तराखंड
संवादाता--- कृष्णकांत शर्मा लक्सर
सलग --- मीट कारोबारियों पर होगी कार्रवाई
एंकर ---लक्सर मांस बिक्री व पशुओं के वध को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों पर लक्सर उप जिलाधिकारी ने क्षेत्र में मीट कारोबारियों व होटल ढाबा संचालकों की बैठक ली बैठक में मांस की बिक्री पशुओं के वध को लेकर उप जिलाधिकारी ने मांस विक्रेताओं वह होटल ढाबा संचालकों को निर्देश दिए
Body:
बता दे की हाई कोर्ट द्वारा मांस की बिक्री व पशुओं के वध को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं इसके तहत खुले स्थान सड़क पार्क गलियों आदि में अवैध रूप से पशुओं का वध नहीं किए जाने खुले स्थान पर मांस की बिक्री नहीं होने तथा स्लाटर हाउस में ही मांस के लिए पशुओं का वध किए जाने तथा होटल रेस्टोरेंट वह ढाबा पर बिकने वाले मांस का खरीद वैध पशु साला वह लाइसेंसी मीट कारोबारियों से ही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को आदेश हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लक्सर उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा ने सोमवार को मीट कारोबारियों होटल ढाबा संचालकों की बैठक लीConclusion: वही पूरन सिंह उप जिलाधिकारी ने कहा की मीट कारोबारियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है बिना लाइसेंस के मीट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा खुले स्थानों पर पशुओं का वध करने पर प्रतिबंध लगाया गया है मीट कारोबारी वैद्य स्लाटर हाउस से ही पशुओं का मांस खरीदेंगे बैठक में मौजूद कारोबारियों ने लक्सर में स्लाटर हाउस नहीं होने की जानकारी दी इस पर उपजिलाधिकारी ने कहा कि मुर्गी मछली आदि छोटे जानवरों के लिए सलातो हाउस की व्यवस्था करने के निर्देश नगर पालिका प्रशासन को दिए गए हैं
बाइट-- पूरन सिंह राणा उप जिलाधिकारी लक्सर
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