मसूरी: सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार गोयल ने मुख्य निर्वाचन आयोग से नगर पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा चुनाव को लेकर दिए जाने वाले शपथ पत्र को गलत बताया है. उन्होंने अनुज गुप्ता पर गलत जानकारी साझा करने का आरोप लगाया है. सुनील कुमार गोयल ने कहा कि अनुज गुप्ता ने पालिका चुनाव के दौरान शपथ पत्र में कहा है कि उन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, जबकि 2013 में उनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट में दो मुकदमे दर्ज हैं.
सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने एसडीएम मसूरी कार्यालय में भी उनपर चल रहे मुकदमे की बात को छुपाते हुए फर्जी तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र हासिल किया है, जो एक अपराध है. उन्होंने कहा कि अनुज गुप्ता द्वारा अपने शपथ पत्र में कहा गया है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है, जबकि उनके द्वारा झडीपानी में सरकारी नाले पर कब्जा किया गया है.
उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग से मांग की है कि पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्हें पालिकाध्यक्ष के पद से हटाए जाने की मांग की. उन्होंने पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा पालिकाध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिए गए गलत शपथ पत्र व फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर मुख्य सचिव उत्तराखंड, डीजीपी उत्तराखंड, जिलाधिकारी देहरादून, एसडीएम मसूरी को शिकायत पत्र देकर पालिकाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
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2013 में पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चल रहें मुकदमें...
उन्होंने कहा कि अनुज गुप्ता पर मुकदमा 4800/ 2009 कंप्यूटर जेनरेटेड संख्या, 3204/2013 में आईपीसी की धारा 147, 353,427 और क्रिमिनल केस सख्या 779/2010 के तहत सीजीएम कोर्ट में दर्ज है. जबकि अनुज गुप्ता ने 21.10.2018 को चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की बात को छुपाया गया है.