ETV Bharat / state

देहरादून में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, जानें- कहां मिलेगी छूट

कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसे देखते हुए सरकार ने देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है.

Dehradun Night Curfew
Dehradun Night Curfew
author img

By

Published : Apr 10, 2021, 9:37 AM IST

Updated : Apr 10, 2021, 4:19 PM IST

देहरादून: कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसे देखते हुए सरकार ने देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. कोरोना संक्रमण के मामले में देहरादून हमेशा सबसे ज्यादा संवेदनशील रहा है. लिहाजा कोरोना की दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा मामले देहरादून से ही सामने आ रहे हैं. ऐसे में लगातार बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए शुक्रवार को कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि नगर निगम देहरादून तथा छावनी परिषद, गढ़ीकैंट/क्लेमनटाउन क्षेत्र के अंतर्गत रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा. इसको लेकर जिलाधिकारी की ओर से आदेश भी जारी हो गया है. शनिवार रात से ही इसे लागू किया जाएगा.

Dehradun Night Curfew
जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश.

नाइट कर्फ्यू के दौरान इस प्रकार की छूट रहेगी-

  • चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाओं जैसे- फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी.
  • मेडिकल की दुकानें और पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रह सकेंगे.
  • हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को आवागमन में छूट रहेगी.
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिक व मजदूरों को आवागमन में छूट रहेगी.
  • औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट रहेगी.
  • नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद या राज्य के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी.
  • शादियों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी.

इसके साथ ही जिलाधिकारी देहरादून ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि हर रविवार सुबह 11 बजे तक अच्छी तरह से विशेष सेनीटाइजेशन अभियान करवाए. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दंड संहिता के साथ अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: मसूरी में 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि, खटीमा में पांच नर्सिंग स्टाफ समेत 10 संक्रमित

इसके अलावा स्कूलों को लेकर भी फैसला लिया गया है. कुछ संवेदनशील स्थानों को छोड़ कर पूर्व में किए गए आदेश के अनुरूप 15 अप्रैल से स्कूल खोले जाएंगे. देहरादून के कालसी और चकराता क्षेत्र, नैनीताल नगर पालिका, हल्द्वानी नगर निगम और हरिद्वार पूरे जिले में स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. हालांकि बोर्ड कक्षाएं सभी जगह चालू रहेंगी.

देहरादून: कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसे देखते हुए सरकार ने देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. कोरोना संक्रमण के मामले में देहरादून हमेशा सबसे ज्यादा संवेदनशील रहा है. लिहाजा कोरोना की दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा मामले देहरादून से ही सामने आ रहे हैं. ऐसे में लगातार बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए शुक्रवार को कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि नगर निगम देहरादून तथा छावनी परिषद, गढ़ीकैंट/क्लेमनटाउन क्षेत्र के अंतर्गत रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा. इसको लेकर जिलाधिकारी की ओर से आदेश भी जारी हो गया है. शनिवार रात से ही इसे लागू किया जाएगा.

Dehradun Night Curfew
जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश.

नाइट कर्फ्यू के दौरान इस प्रकार की छूट रहेगी-

  • चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाओं जैसे- फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े वाहनों को आने-जाने की छूट रहेगी.
  • मेडिकल की दुकानें और पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रह सकेंगे.
  • हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को आवागमन में छूट रहेगी.
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिक व मजदूरों को आवागमन में छूट रहेगी.
  • औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट रहेगी.
  • नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद या राज्य के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी.
  • शादियों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी.

इसके साथ ही जिलाधिकारी देहरादून ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि हर रविवार सुबह 11 बजे तक अच्छी तरह से विशेष सेनीटाइजेशन अभियान करवाए. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, Covid-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दंड संहिता के साथ अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: मसूरी में 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि, खटीमा में पांच नर्सिंग स्टाफ समेत 10 संक्रमित

इसके अलावा स्कूलों को लेकर भी फैसला लिया गया है. कुछ संवेदनशील स्थानों को छोड़ कर पूर्व में किए गए आदेश के अनुरूप 15 अप्रैल से स्कूल खोले जाएंगे. देहरादून के कालसी और चकराता क्षेत्र, नैनीताल नगर पालिका, हल्द्वानी नगर निगम और हरिद्वार पूरे जिले में स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. हालांकि बोर्ड कक्षाएं सभी जगह चालू रहेंगी.

Last Updated : Apr 10, 2021, 4:19 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.