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उत्तराखंड में 31 जनवरी तक स्कूल बंद, राजनीतिक रैलियों पर भी रहेगी रोक

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Published : Jan 23, 2022, 11:19 AM IST

Updated : Jan 24, 2022, 11:20 AM IST

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसी के साथ 31 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं. राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर भी 31 जनवरी तक रोक लगाई गई है.

School closed
School closed

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है. इसके साथ ही स्विमिंग पूल और वाटर पार्क भी 31 जनवरी तक बंद रहेंगे. वहीं 31 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों और प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी. पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Uttarakhand Night Curfew Updates) लागू रहेगा. सभी प्रतिष्ठान और दुकानें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगी.

इसके अलावा जिम, शॉपिग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा और सैलून आदि 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे. वहीं खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान भी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे. स्टेडियम और खेल के मैदान में कोविड प्रोटोकॉल के साथ खेलने के उपयुक्त मानक खेल विभाग अपने स्तर पर जारी करेगा. वहीं केंद्र और राज्य सरकार के निकाय द्वारा आयोजित परिक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी.

पढ़ें- उत्तराखंड में डराने लगा कोरोना, बीते 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत, 4759 संक्रमित मिले

बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस (जिनका इलाज चल रहा है) 31,310 हैं. वहीं रविवार को प्रदेश में कोरोना के 3,727 नए संक्रमित मिले थे. इसके अलावा पांच लोगों की मौत हुई थी. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती जारी रखी है.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है. इसके साथ ही स्विमिंग पूल और वाटर पार्क भी 31 जनवरी तक बंद रहेंगे. वहीं 31 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों और प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी. पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Uttarakhand Night Curfew Updates) लागू रहेगा. सभी प्रतिष्ठान और दुकानें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगी.

इसके अलावा जिम, शॉपिग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा और सैलून आदि 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे. वहीं खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान भी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे. स्टेडियम और खेल के मैदान में कोविड प्रोटोकॉल के साथ खेलने के उपयुक्त मानक खेल विभाग अपने स्तर पर जारी करेगा. वहीं केंद्र और राज्य सरकार के निकाय द्वारा आयोजित परिक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी.

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बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस (जिनका इलाज चल रहा है) 31,310 हैं. वहीं रविवार को प्रदेश में कोरोना के 3,727 नए संक्रमित मिले थे. इसके अलावा पांच लोगों की मौत हुई थी. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती जारी रखी है.

Last Updated : Jan 24, 2022, 11:20 AM IST
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