देहरादून: अगर आप पुराना वाहन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो नया नियम जान लीजिए. सिर्फ विक्रय पत्र और पहचान पत्र की जीरॉक्स लेने से आपका काम नहीं चलने वाला है. अब गाड़ी ट्रांसफर कराने के नियम में आरटीओ ने बदलाव कर दिया है. अब से पुराना वाहन बेचने या खरीदने के लिए आरटीओ में वाहन मालिक का आना अनिवार्य हो गया है. कार्यालय में वाहन मालिक का सत्यापन व हस्ताक्षर मिलान कराया जाएगा. उसके बाद ही वाहन ट्रांसफर किया जाएगा. इसके साथ ही इस दौरान वाहन सॉफ्टवेयर में हुए एक बदलाव से वाहन के ट्रांसफर में परेशानी और बढ़ी है.
वाहन ट्रांसफर की नई व्यवस्था: नई व्यवस्था में अब वाहन तभी ट्रांसफर हो सकेगा, जब उसके पुराने ऑनर के आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी का मैसेज जाएगा. मैसेज के आया यह ओटीपी सॉफ्टवेयर में दर्ज होगा. तब तक ट्रांसफर की एप्लीकेशन कंप्यूटर में आगे ही नहीं बढ़ेगी. अभी तक वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान केवल खरीदार के मोबाइल पर ओटीपी जाता था. अब विक्रेता और क्रेता दोनों के मोबाइल पर ओटीपी आएगा. जब तक पुराना मालिक ओटीपी नहीं बताएगा, तब तक ट्रांसफर की फीस भी नहीं कटेगी.
ये भी पढ़ें: HC ने देहरादून RTO के आदेश पर लगाई रोक, 10 साल पुराने ऑटो एवं विक्रम को सड़क से हटाने की थी तैयारी
ओटीपी होगा महत्वपूर्ण: आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि आरटीओ कार्यालय में किसी भी व्यक्ति को परेशान होने नहीं दिया जाएगा. साफ्टवेयर में बदलाव के कारण पुराने मालिक के मोबाइल पर ओटीपी से जुड़ी जो परेशानी आ रही है, इसके लिए मुख्यालय में बात की जा रही है. वहीं, पुराने मालिक को बुलाने का नियम केवल वाहन ट्रांसफर में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किया गया है. अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है तो वह सीधे आकर मुझसे या अन्य अधिकारियों से बात कर सकता है. नियम आमजन को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सहूलियत के लिए हैं.