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ऋषिकेश: सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकानदार के खिलाफ होगा मुकदमा

ऋषिकेश में मेडिकल स्टोरों पर भीड़ बढ़ने लगी है. भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट रहे हैं. ऐसे में पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी की है.

Rishikesh Medical Store
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Published : Apr 24, 2021, 10:06 PM IST

ऋषिकेश: कोरोना महामारी के बीच कम समय तक बाजार खुलने की वजह से दुकानों पर फिर से भीड़ का दबाव बढ़ने लगा है. मेडिकल स्टोरों पर तो भीड़ की स्थिति काफी विस्फोटक सी होती दिखाई दे रही है. मामला संज्ञान में आया तो पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है.

पुलिस ने शहर में सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर 2 गज की दूरी के साथ सफेद गोले बनाने के निर्देश जारी किए हैं. इस बाबत पुलिस ने बाजार में मुनादी भी करा दी है. पुलिस ने सोमवार से नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी है.

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकानदार के खिलाफ होगा मुकदमा.

इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि इस वैश्विक महामारी से बचाव केवल '2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी' के नियम ही कर सकते हैं. देखने में आया है कि लोग मास्क का प्रयोग तो कर रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन अभी भी लगातार होता दिखाई दे रहा है. खासतौर पर दुकानों पर सामान लेने के दौरान भीड़ अधिक दिखाई दे रही है.

मेडिकल स्टोर का समय पूरे दिन खुले होने का है, फिर भी लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए दवाइयों की दुकानों पर भीड़ लगा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस वैश्विक महामारी को बढ़ावा देने के लिए काफी है. इसलिए पुलिस ने सभी दुकानदारों को मुनादी कर सोशल डिस्टेंस का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है.

पढे़ं- कोरोना के हालात पर CM ने की समीक्षा बैठक, दिये ये दिशा-निर्देश

शाह ने कहा कि दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन होगा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी. ऐसी स्थिति में पुलिस संबंधित दुकानदार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगी.

ऋषिकेश: कोरोना महामारी के बीच कम समय तक बाजार खुलने की वजह से दुकानों पर फिर से भीड़ का दबाव बढ़ने लगा है. मेडिकल स्टोरों पर तो भीड़ की स्थिति काफी विस्फोटक सी होती दिखाई दे रही है. मामला संज्ञान में आया तो पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है.

पुलिस ने शहर में सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर 2 गज की दूरी के साथ सफेद गोले बनाने के निर्देश जारी किए हैं. इस बाबत पुलिस ने बाजार में मुनादी भी करा दी है. पुलिस ने सोमवार से नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दी है.

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकानदार के खिलाफ होगा मुकदमा.

इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि इस वैश्विक महामारी से बचाव केवल '2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी' के नियम ही कर सकते हैं. देखने में आया है कि लोग मास्क का प्रयोग तो कर रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन अभी भी लगातार होता दिखाई दे रहा है. खासतौर पर दुकानों पर सामान लेने के दौरान भीड़ अधिक दिखाई दे रही है.

मेडिकल स्टोर का समय पूरे दिन खुले होने का है, फिर भी लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए दवाइयों की दुकानों पर भीड़ लगा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस वैश्विक महामारी को बढ़ावा देने के लिए काफी है. इसलिए पुलिस ने सभी दुकानदारों को मुनादी कर सोशल डिस्टेंस का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है.

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शाह ने कहा कि दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन होगा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी. ऐसी स्थिति में पुलिस संबंधित दुकानदार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगी.

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