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देहरादून: हाउस टैक्स में 20 फीसदी की छूट लेने के लिए लगी उपभोक्ताओं की भीड़, 15 जनवरी तक मिलेगा फायदा - uttarakhand news

देहरादून नगर निगम ने 15 जनवरी तक हाउस टैक्स जमा करने वालों को 20 फीसदी छूट देने की घोषणा की है. निगम ने उपभोक्ता को लंबी कतारों में खड़े होने से बचने के लिए ऑनलाइन टैक्स जमा करने की भी सुविधा दी है. वहीं बड़ी संख्या में उपभोक्ता हाउस टैक्स देने के लिए नगर निगम के कार्यालय पहुंच रहे हैं.

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हाउस टैक्स में छूट
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Published : Jan 13, 2020, 6:28 PM IST

Updated : Jan 13, 2020, 7:05 PM IST

देहरादून: अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स नहीं जमा किया है तो जल्द ही अपना हाउस टैक्स जमा करा दीजिए. क्योंकि देहरादून नगर निगम ने 15 जनवरी तक हाउस टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ता को 20 फीसदी की छूट दे रहा है. हाउस टैक्स का भुगतान आप नगर निगम के कार्यालय जाकर या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं. वहीं इस छूट को लेकर निगम के कार्यालय में टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ताओं की खासी भीड़ देखी जा रही है.

15 जनवरी के नजदीक आते ही नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने के लिए काफी तादाद में लोग आ रहे हैं. जिन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ना है. नगर निगम प्रशासन की मानें तो हाउस टैक्स जमा करने के लिए 3 कैश काउंटर लगाए गए हैं और आज एक अतिरिक्त काउंटर लगाने के भी निर्देश दे दिए हैं. वही नगर निगम प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि सभी कर उपभोक्ता ऑनलाइन टैक्स जमा कराएं. जिससे नगर निगम में लगने वाली लंबी लाइन से बच सकें.

उपभोक्ताओं की भीड़

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नगर निगम प्रशासन की ओर से पुराने 60 वार्डों में हाउस टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. जो 15 जनवरी से खत्म हो जाएगी. वहीं अंतिम तारीख नजदीक आते देख लोग काफी संख्या में नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने आ रहे हैं. जिस कारण काउंटर पर काफी लंबी लाइन लग रही है. वहीं नए 40 वार्डों में कमर्शियल हाउस टैक्स जमा करने पर 25% की छूट दी जा रही है, हालांकि ये छूट 31 जनवरी तक रहेगी.

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि हाउस टैक्स जमा कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी है. 15 जनवरी के बाद टैक्स करदाताओं से पूरा टैक्स लिया जाएगा.

देहरादून: अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स नहीं जमा किया है तो जल्द ही अपना हाउस टैक्स जमा करा दीजिए. क्योंकि देहरादून नगर निगम ने 15 जनवरी तक हाउस टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ता को 20 फीसदी की छूट दे रहा है. हाउस टैक्स का भुगतान आप नगर निगम के कार्यालय जाकर या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं. वहीं इस छूट को लेकर निगम के कार्यालय में टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ताओं की खासी भीड़ देखी जा रही है.

15 जनवरी के नजदीक आते ही नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने के लिए काफी तादाद में लोग आ रहे हैं. जिन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ना है. नगर निगम प्रशासन की मानें तो हाउस टैक्स जमा करने के लिए 3 कैश काउंटर लगाए गए हैं और आज एक अतिरिक्त काउंटर लगाने के भी निर्देश दे दिए हैं. वही नगर निगम प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि सभी कर उपभोक्ता ऑनलाइन टैक्स जमा कराएं. जिससे नगर निगम में लगने वाली लंबी लाइन से बच सकें.

उपभोक्ताओं की भीड़

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नगर निगम प्रशासन की ओर से पुराने 60 वार्डों में हाउस टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. जो 15 जनवरी से खत्म हो जाएगी. वहीं अंतिम तारीख नजदीक आते देख लोग काफी संख्या में नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने आ रहे हैं. जिस कारण काउंटर पर काफी लंबी लाइन लग रही है. वहीं नए 40 वार्डों में कमर्शियल हाउस टैक्स जमा करने पर 25% की छूट दी जा रही है, हालांकि ये छूट 31 जनवरी तक रहेगी.

नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि हाउस टैक्स जमा कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी है. 15 जनवरी के बाद टैक्स करदाताओं से पूरा टैक्स लिया जाएगा.

Intro:अगर आपने अपना हाउस टैक्स जमा नही कराया है तो 15 जनवरी तक जमा करा लें क्योंकि 15 जनवरी के बाद पुराने 60 वार्डो में नगर निगम प्रशासन की ओर से मिलने वाली 20 प्रतिशत की छूट को खत्म कर दी जाएगी।साथ ही नगर निगम में लंबी लाइन से बचने के लिए सभी कर उपभोक्ता घर बैठ कर ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करा सकते है।क्योंकि 15 जनवरी नजदीक आते ही नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने के लिए काफी तादाद में लोग आ रहे है जिन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ना है।वही नगर निगम प्रशासन की माने तो हाउस टैक्स जमा करने के लिए कैश के लिए 3 काउंटर लगा रखे है और आज एक अतिरिक्त काउंटर लगाने के भी निर्देश दे दिए है।वही नगर निगम प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि सभी कर उपभोक्ता ऑनलाइन टैक्स जमा कराए जिससे नगर निगम में लगने वाली लंबी लाइन से बच सके।


Body:नगर निगम प्रशासन की ओर से पुराने 60 वार्डों में हाउस टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है जो 15 जनवरी से खत्म हो जाएगी।वही अंतिम तारीख नजदीक आते देख लोग काफी संख्या में नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करने आ रहे है।जिस कारण काउंटर में काफी लंबी लाइन लग रही है। वही बात तो नए गांव के निगम में शामिल होने के बाद बने 40 वार्डों में कमर्शियल हाउस टैक्स जमा करने पर 25% की छूट दी जा रही है हालांकि है छूट 31 जनवरी तक कायम रहेगी।


Conclusion:नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हाउस टैक्स जमा कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी है और 15 जनवरी के बाद छुटे हुए हाउस टैक्स करदाताओं से पूरा टैक्स लिया जाएगा।साथ ही अंतिम तारीख नजदीक आते हुए काफी तादाद से लोग नगर निगम में टैक्स जमा करने के लिए आ रहे है।फिलहाल नगर निगम प्रशासन की ओर से 3 काउंटर लगा रखे है लेकिन लोगो की परेशानियों को देखते हुए एक काउंटर आज से लगा दिए है जिससे कि लोगो परेशानियों का सामना न करना पड़े।वही नगर निगम प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि सभी कर उपभोक्ता घर बैठकर ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कराए जिससे नगर निगम में लगने वाली भीड़ से बचा जा सके।

बाइट-विनय शंकर पांडे(नगर आयुक्त)
Last Updated : Jan 13, 2020, 7:05 PM IST
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