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15 अगस्त के मौके पर उत्तराखंड की जेलों से रिहा होंगे 23 कैदी, आदेश जारी - 15 अगस्त के मौके पर 23 कैदी होंगे रिहा

15 अगस्त के मौके पर उत्तराखंड की जेलों में दशकों से सजा काट रहे 23 बंदियों को रिहा किया जाएगा. इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं. आदेश जारी होने के बाद कैदियों के परिजनों ने राहत की सांस ली है.

23 prisoners will be released on the occasion of 15 august
15 अगस्त के मौके पर उत्तराखंड की जेलों से रिहा होंगे 23 कैदी
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Published : Aug 12, 2022, 7:02 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 23 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए हैं. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. इसके तहत विभिन्न धाराओं में सजा काट रहे कैदियों की सजा माफ की जाएगी.

भारत की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के मौके पर देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इस दौरान भारत सरकार ने निर्धारित मापदंडों के आधार पर 15 अगस्त 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर सीमित अवधि से दंडित सिद्ध दोष बंदियों की सजा माफ करने का फैसला लिया गया है. ऐसे में उत्तराखंड की जेलों में सजा काट रहे ऐसे 23 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया गया है. जिसके लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश भी जारी किये हैं.

पढे़ं- देश की आजादी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की रही अहम भूमिका, निकाली गई तिरंगा यात्रा

आदेश के अनुसार प्रदेश भर की जेलों में बंद 23 बुजुर्ग कैदियों को बीमारी और उनके अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा किया जाएगा. इसमें 10 साल की अधिकतम सजा काटने वाले कैदी भी शामिल हैं.

देहरादून: उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 23 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए हैं. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. इसके तहत विभिन्न धाराओं में सजा काट रहे कैदियों की सजा माफ की जाएगी.

भारत की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के मौके पर देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इस दौरान भारत सरकार ने निर्धारित मापदंडों के आधार पर 15 अगस्त 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर सीमित अवधि से दंडित सिद्ध दोष बंदियों की सजा माफ करने का फैसला लिया गया है. ऐसे में उत्तराखंड की जेलों में सजा काट रहे ऐसे 23 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया गया है. जिसके लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश भी जारी किये हैं.

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आदेश के अनुसार प्रदेश भर की जेलों में बंद 23 बुजुर्ग कैदियों को बीमारी और उनके अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा किया जाएगा. इसमें 10 साल की अधिकतम सजा काटने वाले कैदी भी शामिल हैं.

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