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सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपी को लेकर आदेश जारी, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होगी दूर - supplementary-oxygen-therapy in Uttarakhand

स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर करने के लिए जिला स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाने को कहा है.

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सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपी को लेकर आदेश जारी
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Published : May 8, 2021, 4:19 PM IST

देहरादून: स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य में हालातों को सुधारने के लिए कई आदेश जारी कर रहा है. इसी कड़ी में शासन ने सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपी और कर्मचारियों की कमी को दूर करने से जुड़ा नया आदेश जारी किया है.

शासन की तरफ से प्रभारी सचिव द्वारा सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थेरेपी को लेकर आदेश जारी करते हुए लिखा गया है कि कोविड-19 को लेकर ऑक्सीजन थेरेपी बेहद महत्वपूर्ण है. कोविड-19 के मरीजों में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिक्कतें आ रही हैं. लिहाजा ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर करने के लिए जिला स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए.

आदेश में कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन करने वाले संयंत्रों को भी बेहतर रखने के लिए राज्य आपदा कोष से हर संभव मदद ली जा सकती है. जिला प्रशासन को यह साफ निर्देश दिए गए हैं कि एसडीआरएफ बजट के साथ ही आपदा कोष से ऑक्सीजन को लेकर जरूरतों को देखते हुए व्यवस्था की जाए.

पढ़ें: घरवालों ने छोड़ा साथ, पुलिस ने संक्रमित को डोली पर बिठाकर 2 किमी पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल

वहीं, दूसरी तरफ शासन ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि राज्य सरकार या किसी दूसरी सेवा से जुड़े मेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों की भर्ती के लिए 28 फरवरी 2022 तक के लिए या महामारी खत्म होने तक, जो भी पहले हो भर्तियां की जाएं. इसमें साफ किया गया है कि ऐसे चिकित्सकों की आयु 70 साल से कम होनी चाहिए. साथ ही एनएचएम द्वारा निर्धारित दरों पर इनका मानदेय तय किया जाए.

ऐसे कर्मियों की भर्ती के लिए अलग से पदों का सृजन की आवश्यकता नहीं करने के लिए भी कहा गया है. इसके अलावा मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल इंटर्न और एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी कोविड-19 में लिए जाने के आदेश किए गए हैं. इसमें ऐसे छात्रों को एनएचएम द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा बीडीएस पास दंत चिकित्सकों को भी आवश्यकता पड़ने पर कोविड ड्यूटी में लिए जाने के आदेश दिए गए हैं.

देहरादून: स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य में हालातों को सुधारने के लिए कई आदेश जारी कर रहा है. इसी कड़ी में शासन ने सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपी और कर्मचारियों की कमी को दूर करने से जुड़ा नया आदेश जारी किया है.

शासन की तरफ से प्रभारी सचिव द्वारा सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थेरेपी को लेकर आदेश जारी करते हुए लिखा गया है कि कोविड-19 को लेकर ऑक्सीजन थेरेपी बेहद महत्वपूर्ण है. कोविड-19 के मरीजों में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिक्कतें आ रही हैं. लिहाजा ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर करने के लिए जिला स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए.

आदेश में कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन करने वाले संयंत्रों को भी बेहतर रखने के लिए राज्य आपदा कोष से हर संभव मदद ली जा सकती है. जिला प्रशासन को यह साफ निर्देश दिए गए हैं कि एसडीआरएफ बजट के साथ ही आपदा कोष से ऑक्सीजन को लेकर जरूरतों को देखते हुए व्यवस्था की जाए.

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वहीं, दूसरी तरफ शासन ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि राज्य सरकार या किसी दूसरी सेवा से जुड़े मेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों की भर्ती के लिए 28 फरवरी 2022 तक के लिए या महामारी खत्म होने तक, जो भी पहले हो भर्तियां की जाएं. इसमें साफ किया गया है कि ऐसे चिकित्सकों की आयु 70 साल से कम होनी चाहिए. साथ ही एनएचएम द्वारा निर्धारित दरों पर इनका मानदेय तय किया जाए.

ऐसे कर्मियों की भर्ती के लिए अलग से पदों का सृजन की आवश्यकता नहीं करने के लिए भी कहा गया है. इसके अलावा मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल इंटर्न और एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी कोविड-19 में लिए जाने के आदेश किए गए हैं. इसमें ऐसे छात्रों को एनएचएम द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा बीडीएस पास दंत चिकित्सकों को भी आवश्यकता पड़ने पर कोविड ड्यूटी में लिए जाने के आदेश दिए गए हैं.

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