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17 नवंबर तक कमर्शियल टैक्स को लेकर दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां, कमेटी करेगी सुनवाई

देहरादून नगर निगम के परिसीमन का दायरा बढ़ने के बाद 60 वार्ड बढ़कर 100 वार्ड हो गए थे. सीएम की घोषणा के बाद अगले 10 साल तक घरेलू भवनों से टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया गया था, लेकिन नए वार्डों में बने कमर्शियल भवनों को कोई रियायत नहीं दी गई. ऐसे में 17 नवंबर तक कमर्शियल भवन टैक्स को लेकर आपत्ति मांगी गई है. जबकि, 18 नवंबर से नगर निगम की कमेटी सुनवाई करेगी.

dehradun municipal corporation
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Published : Nov 15, 2019, 10:02 PM IST

देहरादूनः नगर निगम ने परिसीमन के बाद बढ़े नए 32 वार्डों से कमर्शियल टैक्स लेने की तैयारी कर ली है. अभी तक 78 आपत्तियां नगर निगम को मिल चुकी है. यह आपत्ति 17 नवंबर तक लिया जाएगा. जबकि, 18 नवंबर से नगर निगम की कमेटी मामले पर सुनवाई करेगी.

बता दें कि, देहरादून नगर निगम के परिसीमन का दायरा बढ़ने के बाद 60 वार्ड बढ़कर 100 वार्ड हो गए थे. सीएम की घोषणा के बाद अगले 10 साल तक घरेलू भवनों से टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया गया था, लेकिन नए वार्डों में बने कमर्शियल भवनों को कोई रियायत नहीं दी गई.

जानकारी देते नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे.

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नगर निगम प्रशासन ने 32 नए वार्डों में कमर्शियल भवनों से टैक्स लेने से पहले आपत्तियां लेने का फैसला लिया था. जिसके लिए नगर निगम ने एक कमेटी बनाई है. जो 18 नवंबर से एक हफ्ते तक आपत्तियों पर सुनवाई करेगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएम ने नगर निगम चुनाव से पहले सीमा विस्तार में शामिल क्षेत्रों में हाउस टैक्स में छूट की घोषणा की थी. ऐसे में व्यवसायिक भवनों पर टैक्स लगाना सही नहीं है. साथ ही कहा कि नए वार्डों में दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाई है.

वहीं, नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि नए वार्डों में कामर्शियल भवनों पर टैक्स लगाया जाएगा. जबकि, घरेलू भवन पर टैक्स अगले 10 साल तक नहीं लिया जाएगा. साथ ही कहा कि नगर निगम को नए वार्डों से अभी तक 78 आपत्तियां मिल चुकी है.

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इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है. जो 18 नवंबर को सुनवाई करेगी. एक हफ्ते के भीतर सुनवाई पूरा करने के बाद जो भी आपत्ति उचित होगी, उसे स्वीकार किया जाएगा. साथ ही कहा हो जो आपत्ति निराधार होगी, उसे निरस्त कर टैक्स वसूला जाएगा.

देहरादूनः नगर निगम ने परिसीमन के बाद बढ़े नए 32 वार्डों से कमर्शियल टैक्स लेने की तैयारी कर ली है. अभी तक 78 आपत्तियां नगर निगम को मिल चुकी है. यह आपत्ति 17 नवंबर तक लिया जाएगा. जबकि, 18 नवंबर से नगर निगम की कमेटी मामले पर सुनवाई करेगी.

बता दें कि, देहरादून नगर निगम के परिसीमन का दायरा बढ़ने के बाद 60 वार्ड बढ़कर 100 वार्ड हो गए थे. सीएम की घोषणा के बाद अगले 10 साल तक घरेलू भवनों से टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया गया था, लेकिन नए वार्डों में बने कमर्शियल भवनों को कोई रियायत नहीं दी गई.

जानकारी देते नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे.

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नगर निगम प्रशासन ने 32 नए वार्डों में कमर्शियल भवनों से टैक्स लेने से पहले आपत्तियां लेने का फैसला लिया था. जिसके लिए नगर निगम ने एक कमेटी बनाई है. जो 18 नवंबर से एक हफ्ते तक आपत्तियों पर सुनवाई करेगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएम ने नगर निगम चुनाव से पहले सीमा विस्तार में शामिल क्षेत्रों में हाउस टैक्स में छूट की घोषणा की थी. ऐसे में व्यवसायिक भवनों पर टैक्स लगाना सही नहीं है. साथ ही कहा कि नए वार्डों में दी जाने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाई है.

वहीं, नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि नए वार्डों में कामर्शियल भवनों पर टैक्स लगाया जाएगा. जबकि, घरेलू भवन पर टैक्स अगले 10 साल तक नहीं लिया जाएगा. साथ ही कहा कि नगर निगम को नए वार्डों से अभी तक 78 आपत्तियां मिल चुकी है.

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इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है. जो 18 नवंबर को सुनवाई करेगी. एक हफ्ते के भीतर सुनवाई पूरा करने के बाद जो भी आपत्ति उचित होगी, उसे स्वीकार किया जाएगा. साथ ही कहा हो जो आपत्ति निराधार होगी, उसे निरस्त कर टैक्स वसूला जाएगा.

Intro: नगर निगम के परिसीमन का दायरा बढ़ने के बाद 60 वार्ड से 100 वार्ड हो गए थे और नगर निगम ने 32 नए वार्डो में व्यवसायिक कर लेने की तैयारी कर ली है जिसके लिए नगर निगम द्वारा नए वार्डो को आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया गया था।नगर निगम के नए वार्डो में व्यवसायिक भवनों पर हाउस टैक्स लगाने का नए वार्डो के लोगो ने आज तक 78 आपत्तियां नगर निगम ने दर्ज की है।जिसके लिए नगर निगम प्रशासन ने कमेटी बना रखी है जो कि 18 नवंबर से एक हफ्ते तक आपत्तियों पर सुनवाई करेगी और जो आपत्ति उचित होगी तो उस आपत्ति पर नगर निगम प्रशासन विचार करेगा नही तो आपत्ति निराधार होगी तो निरस्त कर नगर निगम टैक्स लेने की कार्यवाही शुरू करेगा।


Body:2018 में नगर निगम के परिसीमन का दायरा बढ़ने के बाद 60 वार्ड से 100 वार्ड हो गए थे ओर सीएम की घोषणा के बाद अगले 10 साल तक घरेलू भवनों से टैक्स नही लेने का निर्णय लिया गया था।लेकिन नए वार्डो में बने कॉमर्सियल भवनों से टैक्स लेने की प्रक्रिया जारी थी।जो कि पिछले दिनों नगर निगम प्रशासन ने नए वार्डो में कॉमर्सियल भवनों से टैक्स लेने से पहले नए वार्डो से आपत्तियां लेने का फैसला लिया था।यह आपत्तियां 17 नवंबर तक ली जाएगा और उसके अगले दिन से ही नगर निगम में आई आपत्तियों पर एक हफ्ते तक सुनवाई शुरू कर दी जाएगी।
वही नए वार्ड के लोगो का कहना है कि नगर निगम चुनाव से पहले सीमा विस्तार में शामिल क्षेत्रो में हाउस टैक्स छूट की घोषणा सीएम ने थी,उसके बावजूद व्यवसायिक भवनों पर टैक्स लगाना सही नही है।वही नए वार्डो में आज तक भी नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं भी हम लोगो को नही मिल रही है।


Conclusion:नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि नए वार्डो में कॉमर्सियल भवनों पर टैक्स लगना है बाकी घरेलू भवन पर टैक्स अगले 10 साल तक नही लिया जाएगा।नए वार्डो से आज तक 78 आपत्ति नगर निगम को प्राप्त हुई है इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है जो कि 18 नवंबर को इसकी सुनवाई करेगी।ओर एक हफ्ते के अंदर सुनवाई को पूरा करके यदि आपत्ति उचित होगी तो स्वीकार किया जाएगा अन्यथा निराधार होगी तो निरस्त करके टैक्स वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

बाइट-विनय शंकर पांडे(नगर आयुक्त)
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