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गड्ढा बना दुल्हन के पिता की मौत का कारण, DIG के आदेश पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने साफ तौर पर कहा कि सड़कों पर इस तरह से निर्माण कार्य संस्था द्वारा लापरवाही के चलते लोगों की जान जाना बेहद गंभीर और चिंता का विषय है. इसलिए उन्होंने निर्माण संस्था के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं.

DIG Arun Mohan Joshi
डीआईजी अरुण मोहन जोशी
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Published : Dec 4, 2020, 7:03 PM IST

Updated : Dec 5, 2020, 12:15 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून में गड्ढे आए दिन हादसों को दावत दे रहे हैं. वहीं, 6 नवंबर 2020 को संतराम नाम के व्यक्ति बाइक से अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटने नेहरू कॉलोनी के राजीव नगर (कंडोली) जा रहा थे. इसी खुले पाइपलाइन नाले में गिरने से वे बुरी तरह से घायल गए थे और 7 नवंबर को उनकी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले की जांच के बाद कार्यदायी संस्था की लापरवाही सामने आई है. जिसके बाद कार्यदायी संस्था पर गैर इरादतन की धारा 304 के तहत शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

बुजुर्ग की गड्ढे में गिरने से हुई थी मौत.

इससे पहले 6 नवंबर 2020 को हुई इस घटना के बाद मृतक संतराम के पुत्र सचिन ने डीआईजी से इस मामले में कार्यदाई संस्था पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए नेहरू कॉलोनी सर्कल ऑफिसर द्वारा जब पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की गई तो अमृत मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने वाली ओपी गुप्ता कंपनी की लापरवाही उजागर हुई. इसी के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी आरोपित कार्यदाई संस्था से संबंधित लोगों के खिलाफ धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. गौर हो कि वहीं 6 नवंबर 2020 को संतराम नाम के व्यक्ति बाइक से अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटने नेहरू कॉलोनी के राजीव नगर (कंडोली) जा रहा थे. इसी खुले पाइपलाइन नाले में गिरने से वे बुरी तरह से घायल गए थे और 7 नवंबर को उनकी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

पढ़ें- अगले हफ्ते शुरू होगा प्रोटो इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल, हैदराबाद से दून पहुंची पहली बस

कार्यदायी संस्था की लापरवाही आई सामने

इस मामले की जांच के बाद कार्यदायी संस्था की लापरवाही सामने आई है. बताया गया है कि 3 साल तक पाइपलाइन के नाले को बंद नहीं किया गया था. घटना के उपरांत पीड़ित पक्ष द्वारा शिकायत पत्र के आधार पर जब नेहरू कॉलोनी सर्किल ऑफिसर द्वारा जांच की गई तो पता चला कि अमृत मिशन के तहत 4 जनवरी 2017 से राजीव नगर कंडोली इलाके में पाइप लाइन बिछाने का कार्य फरवरी 2020 को पूरा तो कर दिया गया. लेकिन पाइप लाइन के नाले को बंद कर उसके ऊपर लेंटर नहीं डाला गया. इतना ही नहीं पुलिस जांच में इस बात की भी पुष्टि हुई कि खुले नाले को बंद करने के लिए कार्यदायी संस्था को स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार आग्रह किया गया. लेकिन ना ही खुले नाले को बंद किया गया और ना ही घटनास्थल के आसपास कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया गया.

पढ़ें-नया झिरना लालढांग को नलकूप का तोहफा, MLA दीवान बिष्ट ने किया भूमि पूजन

डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कही सख्त कार्रवाई की बात

ऐसे में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं के बाद 4 नवंबर 2020 को संतराम नाम के व्यक्ति की नाले में गिरकर मौत हो गई. वहीं इस मामले में देहरादून डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने साफ तौर पर कहा कि सड़कों पर इस तरह से निर्माण कार्य संस्था द्वारा लापरवाही के चलते लोगों की जान जाना बेहद गंभीर और चिंता का विषय है. ऐसे में जिस तरह से जांच के उपरांत संबंधित कार्यदायी संस्था की घोर लापरवाही सामने आई है उसी के चलते कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि आगे भी इस तरह के गंभीर प्रकरण सामने आते हैं तो आरोपित कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

देहरादून: राजधानी देहरादून में गड्ढे आए दिन हादसों को दावत दे रहे हैं. वहीं, 6 नवंबर 2020 को संतराम नाम के व्यक्ति बाइक से अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटने नेहरू कॉलोनी के राजीव नगर (कंडोली) जा रहा थे. इसी खुले पाइपलाइन नाले में गिरने से वे बुरी तरह से घायल गए थे और 7 नवंबर को उनकी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले की जांच के बाद कार्यदायी संस्था की लापरवाही सामने आई है. जिसके बाद कार्यदायी संस्था पर गैर इरादतन की धारा 304 के तहत शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

बुजुर्ग की गड्ढे में गिरने से हुई थी मौत.

इससे पहले 6 नवंबर 2020 को हुई इस घटना के बाद मृतक संतराम के पुत्र सचिन ने डीआईजी से इस मामले में कार्यदाई संस्था पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए नेहरू कॉलोनी सर्कल ऑफिसर द्वारा जब पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की गई तो अमृत मिशन के तहत पाइप लाइन बिछाने वाली ओपी गुप्ता कंपनी की लापरवाही उजागर हुई. इसी के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी आरोपित कार्यदाई संस्था से संबंधित लोगों के खिलाफ धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. गौर हो कि वहीं 6 नवंबर 2020 को संतराम नाम के व्यक्ति बाइक से अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटने नेहरू कॉलोनी के राजीव नगर (कंडोली) जा रहा थे. इसी खुले पाइपलाइन नाले में गिरने से वे बुरी तरह से घायल गए थे और 7 नवंबर को उनकी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

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कार्यदायी संस्था की लापरवाही आई सामने

इस मामले की जांच के बाद कार्यदायी संस्था की लापरवाही सामने आई है. बताया गया है कि 3 साल तक पाइपलाइन के नाले को बंद नहीं किया गया था. घटना के उपरांत पीड़ित पक्ष द्वारा शिकायत पत्र के आधार पर जब नेहरू कॉलोनी सर्किल ऑफिसर द्वारा जांच की गई तो पता चला कि अमृत मिशन के तहत 4 जनवरी 2017 से राजीव नगर कंडोली इलाके में पाइप लाइन बिछाने का कार्य फरवरी 2020 को पूरा तो कर दिया गया. लेकिन पाइप लाइन के नाले को बंद कर उसके ऊपर लेंटर नहीं डाला गया. इतना ही नहीं पुलिस जांच में इस बात की भी पुष्टि हुई कि खुले नाले को बंद करने के लिए कार्यदायी संस्था को स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार आग्रह किया गया. लेकिन ना ही खुले नाले को बंद किया गया और ना ही घटनास्थल के आसपास कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया गया.

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डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कही सख्त कार्रवाई की बात

ऐसे में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं के बाद 4 नवंबर 2020 को संतराम नाम के व्यक्ति की नाले में गिरकर मौत हो गई. वहीं इस मामले में देहरादून डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने साफ तौर पर कहा कि सड़कों पर इस तरह से निर्माण कार्य संस्था द्वारा लापरवाही के चलते लोगों की जान जाना बेहद गंभीर और चिंता का विषय है. ऐसे में जिस तरह से जांच के उपरांत संबंधित कार्यदायी संस्था की घोर लापरवाही सामने आई है उसी के चलते कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि आगे भी इस तरह के गंभीर प्रकरण सामने आते हैं तो आरोपित कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

Last Updated : Dec 5, 2020, 12:15 PM IST
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