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चरस तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया - देहरादून न्यूज

दोषी को विकासनगर पुलिस ने दिसंबर 2010 में गिरफ्तार किया था. तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था.

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Published : Jan 28, 2020, 9:33 PM IST

देहरादून: एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार ने चरस तस्करी में रमेश धीमान को दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया है.

एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि रमेश धीमान के खिलाफ चरस तस्करी से जुड़े सभी साक्ष्य और सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे. इसके अलावा रमेश के खिलाफ सात लोगों ने गवाही भी दी थी. गवाही को कोर्ट ने अहम माना. ये मामला साल 2010 से चल रहा था.

पढ़ें- पांच हजार की रिश्वत लेता सर्वे कानूनगो रंगे हाथ गिरफ्तार

क्या था मामला
विकासनगर पुलिस ने 4 दिसंबर 2010 को चेकिंग के दौरान त्यूणी निवासी रमेश कुमार धीमान को एक किलो 50 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपी लंबे समय से इलाके में अवैध नशे का कारोबार कर रहा था.

देहरादून: एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार ने चरस तस्करी में रमेश धीमान को दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया है.

एनडीपीएस कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि रमेश धीमान के खिलाफ चरस तस्करी से जुड़े सभी साक्ष्य और सबूत कोर्ट में पेश किए गए थे. इसके अलावा रमेश के खिलाफ सात लोगों ने गवाही भी दी थी. गवाही को कोर्ट ने अहम माना. ये मामला साल 2010 से चल रहा था.

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क्या था मामला
विकासनगर पुलिस ने 4 दिसंबर 2010 को चेकिंग के दौरान त्यूणी निवासी रमेश कुमार धीमान को एक किलो 50 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपी लंबे समय से इलाके में अवैध नशे का कारोबार कर रहा था.

Intro:summary-एनडीपीएस कोर्ट का सख्त5 फ़ैसला:चरस तस्कर को 10 साल की कठोर सज़ा,एक लाख का जुर्माना.


उत्तराखंड में तेज़ी से बढ़ते नशा तस्करी पर प्रहार करते हुए एक बार फिर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. वर्ष 2010 में नशा तस्करी के एक मामलें देहरादून की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत ने चरस तस्कर रमेश धीमान को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। इतना इतना ही नहीं अभियुक्त रमेश पर कोर्ट ने एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 2 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया है।





Body:7 लोगों की गवाही व सबूतों के आधार पर सजा का फ़ैसला

एनडीपीएस कोर्ट शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक नशा तस्करी में दोषी ठहराए गए अभियुक्त रमेश धीमान के खिलाफ तस्करी से जुड़े सभी साक्षी व सबूतों के अलावा 7 लोगों की इस सजा में अहम गवाही हुई। वर्ष 2010साल से लगातार चली कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक मंगलवार एनडीपीएस कोर्ट द्वारा दोषी के खिलाफ 10 साल का सजा का फैसला दिया गया।


क्या था मामला

जानकारी के मुताबिक मामला 4 दिसंबर 2010 का है जब थाना विकासनगर पुलिस इलाके में सघन चेकिंग के दौरान मूल रूप से चकराता त्यूणी में रहने वाले रमेश कुमार धीमान को 1 किलो 50 ग्राम अवैध चरस बरामद कर नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। लंबे समय से चकराता त्यूणी जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों नशा तस्करी करने वाले रमेश के खिलाफ पुलिस ने धारा 8/ 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की थी।


Conclusion:
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