ऋषिकेश: रानीपोखरी स्थित चिल्ड्रन होम सोसायटी के ऊपर से संकट के बादल छटते नजर नहीं आ रहे हैं. रानी पोखरी की रहने वाली शकुंतला देवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल ने अवैध कब्जाधारियों को चिन्हित कर भूमि को कब्जा धारियों से मुक्त कराने के आदेश दिये हैं.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऋषिकेश तहसीलदार ने रानी पोखरी के भोगपुर व उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 कब्जाधारियों को चिन्हित किया है और उनको जल्द से जल्द खाली कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं.
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तहसीलदार रेखा आर्य ने बताया कि 35 कब्जाधारियों में चिल्ड्रन होम सोसाइटी भी शामिल है. प्रशासन ने चिल्ड्रन होम सोसाइटी को बेदखली के नोटिस जारी कर दिए हैं.
उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन होम सोसाइटी के स्कूल के गेट के पास की कुछ भूमि ग्राम सभा की है. जिस पर सोसाइटी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है. जल्द ही प्रशासन कब्जे को हटाकर भूमि को खाली करवाएगा.