देहरादून: हाईकोर्ट के आदेश और नगर निगम की सख्ती के बाद शहर में चल रहे अवैध स्लॉटर हाउस बंद पड़े हुए है. जिसके कारण मटन व्यापारियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है. एक तरफ मीट व्यापारी लाइसेंस के लिए नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ कोई काम न होने पर मीट कारोबारियों के घर रोजी-रोटी के लाले पड़ गए हैं. वहीं, नगर निगम बिना लाइसेंस वाले स्लॉटर हाउस को खुलवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लाइसेंस का इंतजार कर रही है.
बता दें कि, देहरादून निवासी वरुण सोबती द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमें यह बताया गया है कि प्रदेश भर के जिलों में जानवरों के मीट का आयात हो रहा है. जबकि, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नियम के खिलाफ चल रहे स्लॉटर हाउस को बंद करने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद देहरादून नगर निगम ने तत्काल भंडारीबाग स्थित चल रहे बिना लाइसेंस के स्लॉटर हाउस को बंद करा दिया. साथ ही नगर निगम की टीम ने शहर के सभी अवैध मीट की दुकानों को भी बन्द करा दिया.
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वहीं, नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद शहर में अवैध रुप से संचालित हो रहे स्लॉटर हाउस को बन्द करा दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी लाइसेंस का इंतजार किया जा रहा है. हो सकता है बोर्ड से लाइसेंस मिलने के बाद स्लॉटर हाउस को खोलने की अनुमति मिल जाए.