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पैसिफिक मॉल पर लगा करोड़ों का जुर्माना, 6 जनवरी तक राशि जमा करने के आदेश

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Published : Dec 25, 2019, 8:36 PM IST

देहरादून नगर निगम ने पैसिफिक मॉल पर 4 करोड़ 89 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले में नगर निगम ने आगामी 6 जनवरी तक जुर्माना राशि जमा करने के आदेश दिए हैं.

pacific mall
पैसिफिक मॉल

देहरादूनः राजधानी दून स्थित पैसिफिक मॉल से नगर निगम व्यवसायिक जुर्माना वसूलने जा रहा है. इससे पहले मॉल प्रबंधन ने जुर्माना के फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट की शरण ली थी, लेकिन कोर्ट से मॉल को कोई राहत नहीं मिली. इतना ही नहीं कोर्ट ने मॉल प्रबंधन को 6 जनवरी तक 4 करोड़ 89 लाख रुपये नगर निगम में जमा कराने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद ही अपील की सुनवाई होगी.

बता दें कि नगर निगम ने साल 2014 में भवन कर की नई दरें लागू करने के साथ सेल्फ असेसमेंट प्रणाली शुरू किया था. हालांकि, नगर निगम कर्मचारियों ने कभी सेल्फ असेसमेंट में सत्यापन करने की जहमत नहीं उठाई और अब सत्यापन करने पर जिन प्रतिष्ठनों में गड़बड़ी मिली है. उनके खिलाफ चार गुना जुर्माना लगाया जा रहा है. साथ ही पिछले साल का बकाया भी वसूला जा रहा है.

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बीते नवंबर महीने में नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने 50 बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की. जिसमें भारी अनियमितता और कमियां देखने को मिला. इनमें से 15 प्रतिष्ठानों को नगर निगम ने चार गुना जुर्माने के साथ धनराशि जमा करने के नोटिस भेजे थे. इनमें से 14 प्रतिष्ठानों ने नगर निगम में जुर्माना जमा करा दिया था, लेकिन पैसिफिक डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पास अपील दाखिल कर दी.

ये भी पढे़ंः अब देहरादून के चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर, पहले इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का हुआ उद्घाटन

इसी कड़ी में मंगलवार को मामले में सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने मॉल प्रबंधन को छह जनवरी तक जुर्माने की राशि नगर आयुक्त कार्यालय में जमा कराने के आदेश दिए हैं. नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि पैसिफिक प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन प्रबंधन ने अदालत की शरण ली, जिसपर अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है. अब अदालत के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

देहरादूनः राजधानी दून स्थित पैसिफिक मॉल से नगर निगम व्यवसायिक जुर्माना वसूलने जा रहा है. इससे पहले मॉल प्रबंधन ने जुर्माना के फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट की शरण ली थी, लेकिन कोर्ट से मॉल को कोई राहत नहीं मिली. इतना ही नहीं कोर्ट ने मॉल प्रबंधन को 6 जनवरी तक 4 करोड़ 89 लाख रुपये नगर निगम में जमा कराने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद ही अपील की सुनवाई होगी.

बता दें कि नगर निगम ने साल 2014 में भवन कर की नई दरें लागू करने के साथ सेल्फ असेसमेंट प्रणाली शुरू किया था. हालांकि, नगर निगम कर्मचारियों ने कभी सेल्फ असेसमेंट में सत्यापन करने की जहमत नहीं उठाई और अब सत्यापन करने पर जिन प्रतिष्ठनों में गड़बड़ी मिली है. उनके खिलाफ चार गुना जुर्माना लगाया जा रहा है. साथ ही पिछले साल का बकाया भी वसूला जा रहा है.

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बीते नवंबर महीने में नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने 50 बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की. जिसमें भारी अनियमितता और कमियां देखने को मिला. इनमें से 15 प्रतिष्ठानों को नगर निगम ने चार गुना जुर्माने के साथ धनराशि जमा करने के नोटिस भेजे थे. इनमें से 14 प्रतिष्ठानों ने नगर निगम में जुर्माना जमा करा दिया था, लेकिन पैसिफिक डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पास अपील दाखिल कर दी.

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इसी कड़ी में मंगलवार को मामले में सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने मॉल प्रबंधन को छह जनवरी तक जुर्माने की राशि नगर आयुक्त कार्यालय में जमा कराने के आदेश दिए हैं. नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि पैसिफिक प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन प्रबंधन ने अदालत की शरण ली, जिसपर अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है. अब अदालत के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Intro:आखिरकार पेसिफिक मॉल से व्यवसायिक जुर्माना नगर निगम वसूलने जा रहा है!नगर निगम की ओर से लगाए जुर्माने के फैसले के खिलाफ मॉल प्रबधन ने सिविल कोर्ट की शरण ली थी लेकिन कोर्ट ने मॉल को राहत देने से इंकार कर दिया!वही कोर्ट ने आदेश दिया है की छह जनवरी तक मॉल प्रबधन यह राशि 4 करोड़ 89 लाख रुपए नगर निगम में जमा कराए तभी उसकी अपील की सुनवाई होगी!Body:पिछले महीने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने 50 बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठनों की जाँच की तो भारी कमिया देखने को मिली!इनमे से 15 प्रतिष्ठनों को नगर निगम की ओर से चार गुना जुर्माने के साथ धनराशि जमा करने के नोटिस भेजे गए थे!और इनमे से 14 प्रतिष्ठनों ने नगर निगम में जुर्माना जमा करा दिया था!लेकिन पेसिफिक डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड इसके खिलाफ सिविल जज(सीनियर डिवीजन)के यहां अपील दाखिल कर दी!मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने मॉल प्रबधन को आदेश दिया की वह छह जनवरी तक जुर्माने की राशि नगर आयुक्त कार्यलय में जमा कराये!

बता दे की नगर निगम ने साल 2014 में भवन कर की नई दरें लागु करने के साथ सेल्फ अससेमेंट प्रणाली को शुरू किया था!हालाँकि नगर निगम कर्मचारियों ने कभी सेल्फ अससेमेंट में सत्यापन करने की जहमत नहीं उठाई!और अब सत्यापन करने पर जिन प्रतिष्ठनों में गड़बड़ी मिली है,उन पर चार गुना जुर्माना तो लगाया जा रहा है साथ ही पिछले साल का बकाया भी वसूल किया जा रहा है!Conclusion:नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया की पेसिफिक प्रबधन को 15 दिन का समय दिया गया था लेकिन प्रबधन अदालत चला गया था लेकिन अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है इसलिए अदालत के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी!
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