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दुष्कर्म मामला: विधायक महेश नेगी नहीं पहुंचे फैमिली कोर्ट, DNA मामले में भी नहीं हो सकी सुनवाई - Mahesh Negi sexual abuse case

दुष्कर्म मामले में आरोपी विधायक आज भी फैमिली कोर्ट नहीं पहुंचे. उन्होंने इस मामले में कोर्ट से समय मांगा है.

MLA Mahesh Negi did not reach family court
आरोपी विधायक नहीं पहुंचे फैमिली कोर्ट
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Published : Mar 17, 2021, 9:18 PM IST

देहरादून: दुष्कर्म मामले में फंसे भाजपा के बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ डीएनए टेस्ट मामले में आज हाईकोर्ट में तय तिथि अनुसार सुनवाई नहीं हो सकी. पीड़ित महिला पक्ष के अधिवक्ता एसपी सिंह के मुताबिक इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में 105 नंबर केस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट के अन्य केस की व्यस्तता के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकी.

फैमिली कोर्ट में भी जवाब दाखिल नहीं कर सके आरोपी विधायक
उधर, दुष्कर्म पीड़ित महिला के मासूम बच्चे के भरण पोषण को लेकर सीआरपीसी की धारा 125 मेंटेनेंस केस में भी फैमिली कोर्ट आरोपी विधायक महेश नेगी आज तिथि अनुसार अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके. महिला पीड़ित पक्ष द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि महेश नेगी ने कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस स्वीकार लिया है. मगर आज 17 मार्च को वे फैमिली कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. उन्होंने अपने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय की मांग की है. ऐसे में मासूम बच्चे के भरण पोषण मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने 15 अप्रैल 2021 की तिथि मुकर्रर की है.

पढ़ें- पुण्यतिथि विशेष: ऐसा दिग्गज नेता जिसका अमिताभ बच्चन ने कैरियर किया खत्म

वहीं, इस मामले में महिला पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि इससे पहले फैमिली कोर्ट के आदेश पर हाजिर न होने वाले आरोपी विधायक महेश नेगी ने दूसरे कोर्ट नोटिस को स्वीकार कर फरवरी माह में अपने केस की पैरवी के लिए कोर्ट में वकालतनामा भरकर हामी भरी थी. उसी के तहत में फैमिली कोर्ट की तरफ से 17 मार्च 2021 को तारीख मुकर्रर की की थी, लेकिन विधायक पक्ष द्वारा इस मामले में आज अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है. जिसके चलते अब पारिवारिक कोर्ट ने अगली तारीख 15 अप्रैल 2021 मुकर्रर की है.

देहरादून: दुष्कर्म मामले में फंसे भाजपा के बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ डीएनए टेस्ट मामले में आज हाईकोर्ट में तय तिथि अनुसार सुनवाई नहीं हो सकी. पीड़ित महिला पक्ष के अधिवक्ता एसपी सिंह के मुताबिक इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में 105 नंबर केस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट के अन्य केस की व्यस्तता के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकी.

फैमिली कोर्ट में भी जवाब दाखिल नहीं कर सके आरोपी विधायक
उधर, दुष्कर्म पीड़ित महिला के मासूम बच्चे के भरण पोषण को लेकर सीआरपीसी की धारा 125 मेंटेनेंस केस में भी फैमिली कोर्ट आरोपी विधायक महेश नेगी आज तिथि अनुसार अपना जवाब दाखिल नहीं कर सके. महिला पीड़ित पक्ष द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि महेश नेगी ने कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस स्वीकार लिया है. मगर आज 17 मार्च को वे फैमिली कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. उन्होंने अपने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय की मांग की है. ऐसे में मासूम बच्चे के भरण पोषण मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने 15 अप्रैल 2021 की तिथि मुकर्रर की है.

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वहीं, इस मामले में महिला पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि इससे पहले फैमिली कोर्ट के आदेश पर हाजिर न होने वाले आरोपी विधायक महेश नेगी ने दूसरे कोर्ट नोटिस को स्वीकार कर फरवरी माह में अपने केस की पैरवी के लिए कोर्ट में वकालतनामा भरकर हामी भरी थी. उसी के तहत में फैमिली कोर्ट की तरफ से 17 मार्च 2021 को तारीख मुकर्रर की की थी, लेकिन विधायक पक्ष द्वारा इस मामले में आज अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है. जिसके चलते अब पारिवारिक कोर्ट ने अगली तारीख 15 अप्रैल 2021 मुकर्रर की है.

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